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Bilaspur News: सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा, राजस्व अधिकारियों पर भी एफआईआर के आदेश

Tue, 23 Dec 2025 11:36 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 23 Dec 2025 11:36 PM IST
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Illegal occupation of government land, FIR ordered against revenue officials also
अदालत ने थाना प्रभारी भराड़ी को संज्ञेय अपराध में जांच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश
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पटवारी, फील्ड कानूनगो, जिम्मेदार अधिकारियों और कब्जाधारियों पर होगा केस
न्यायिक दंडाधिकारी घुमारवीं की अदालत में दी थी शिकायत

संवाद न्यूज एजेंसी
भगेड़ (बिलासपुर)। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे पर अदालत ने थाना प्रभारी भराड़ी को निर्देश दिए हैं कि अवैध कब्जाधारियों के साथ-साथ तत्कालीन पटवारी, फील्ड कानूनगो और अन्य जिम्मेदार राजस्व अधिकारियों के खिलाफ भी संज्ञेय अपराध के तहत एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच की जाए। साथ ही जांच रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं।
इस संबंध में भगेड़ क्षेत्र के बाड़ी कलां गांव के विजय सिंह ने अदालती आदेश की अवहेलना को लेकर न्यायिक दंडाधिकारी घुमारवीं की अदालत में शिकायत दायर की थी। शिकायतकर्ता के अनुसार बाड़ी खुर्द निवासी तीन लोगों ने खसरा नंबर 31/1, रकबा 0-1 बीघा सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण कर कब्जा कर रखा है। आरोप है कि यह कब्जा 20 नवंबर 2008 को एसी प्रथम श्रेणी घुमारवीं द्वारा पारित बेदखली आदेश के बावजूद जारी रहा, जो न्यायालय के आदेशों की सीधी अवहेलना है। शिकायत में यह भी आरोप है कि तत्कालीन पटवारी, फील्ड कानूनगो, नायब तहसीलदार भराड़ी सहित अन्य राजस्व अधिकारियों ने मिलकर गलत और भ्रामक रिपोर्टें तैयार कीं। कार्रवाई के नाम पर केवल बरामदा तोड़ा गया, जबकि कमरे और दुकानें यथावत छोड़ी गईं, जिससे आरोपियों को अनुचित लाभ मिला।
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न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर-2 घुमारवीं ने पुलिस और राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद पाया कि राजस्व कर्मचारियों की रिपोर्टें आपस में विरोधाभासी हैं। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे व अदालती आदेश उल्लंघन के आरोप प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होते हैं। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता अक्षय ठाकुर ने बताया कि मामले में एक एफआईआर पहले ही दर्ज हो चुकी है, जबकि अदालत ने दूसरी एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी पारित किए हैं।
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