{"_id":"5707e0534f1c1bf16ac810e7","slug":"six-month-punishment-in-cheque-bounce-case","type":"story","status":"publish","title_hn":"चेक बाउंस मामले में दोषी को 6 माह का कारावास","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
चेक बाउंस मामले में दोषी को 6 माह का कारावास
ब्यूरो/ अमर उजाला, घुमारवीं (बिलासपुर)
Updated Fri, 08 Apr 2016 10:16 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर 1 अनिल शर्मा की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 6 माह के कारावास की सजा सुनाई। शिकायकर्ता को 1 लाख 85 हजार रुपये देने के आदेश भी दिए।
विज्ञापन
शिकायतकर्ता के अधिवक्ता सुमन सिंह चंदेल ने बताया कि आरोपी बृजमोहन पुत्र बीरी सिंह ठाकुर प्रोपराइटर ठाकुर ऑटो मोबाइल गांव झलवाना तहसील झंडूत्ता ने पंजाब नेशनल बैंक घुमारवीं शाखा से 7 मार्च, 2012 को 2 लाख 50 हजार रुपये का कैश क्रेडिट लोन लिया था। आरोपी ने समय पर लोन की अदायगी नहीं की। बैंक प्रतिनिधि की ओर से बकाया राशि मांगने पर आरोपी ने एक लाख 55 हजार रुपये का चेक दिया।
विज्ञापन
खाते में राशि न होने के कारण चेक बाउंस हो गया। इसके बाद अधिवक्ता के माध्यम से 10 दिसंबर, 2012 को कानूनी नोटिस भेजा गया। स्थानीय अदालत में 2 जनवरी, 2013 को शिकायत दर्ज कराई गई। अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया।
विज्ञापन