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चेक बाउंस मामले में 6 महीने के कारावास की सजा
ब्यूरो/ अमर उजाला, घुमारवीं (बिलासपुर)।
Updated Thu, 02 Feb 2017 11:46 PM IST
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अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी घुमारवीं अनिल शर्मा की अदालत ने चेक बाउंस मामले में आरोपी को छह महीने के कारावास की सजा सुनाई है। बलवंत सिंह को इसके अलावा शिकायतकर्ता को एक लाख सत्तर हजार रुपये बतौर हर्जाना देने के आदेश भी दिए हैं।
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शिकायतकर्ता धर्म सिंह पुत्र किरपू राम निवासी चुवाड़ी के अधिवक्ता राजेश शर्मा ने बताया कि शिकायतकर्ता घुमारवीं में दुकान करता था, जिसकी दक्कड़ी निवासी आरोपी बलवंत सिंह के साथ दोस्ती थी। इसके चलते आरोपी बलवंत ने डेढ़ लाख रूपये शिकायतकर्ता से उधार लिए। इसकी अदायगी के रूप में बलवंत सिंह उसे डेढ़ लाख रुपये का चेक दिया था।
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मगर जब शिकायतकर्ता ने इस चेक को बैंक में लगाया तो संबंधित खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण यह बाउंस हो गया। इसके बाद पूरे मामले को लेकर शिकायतकर्ता ने अदालत में न्याय की गुहार लगाई।
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इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए सभी तथ्यों को सुनने के बाद दोषी को चेक बाउंस होने के मामले में छह महीने का कारावास और शिकायतकर्ता को 1.70 लाख रुपये बतौर हर्जाना देने के आदेश जारी किए हैं।