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नई कार खरीदी, लेकिन कंपनी ने ग्राहक को बेच दी पुरानी कार
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नई कार खरीदी, लेकिन कंपनी ने ग्राहक को बेच दी पुरानी कार
ठगी मामले में कोर्ट के आदेशों पर फाइनेंस कंपनी पर आपराधिक मामला दर्ज
जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो कोर्ट में किया न्याय के लिए आवेदन
अमर उजाला ब्यूरो
घुमारवीं (बिलासपुर)। न्यायिक दंडाधिकारी घुमारवीं ऐश्वर्या शर्मा की अदालत ने एक शिकायत पत्र का निपटारा करते हुए आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी किए हैं।
शिकायतकर्ता तिलक राज निवासी संगासवीं तहसील झंडूता के वकील सुनील दत्त शर्मा ने बताया कि उनके मुवक्किल ने एक कार खरीदी थी तथा उसे फाइनेंस कंपनी से फाइनेंस करवाया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि चोलामंडलम फाइनेंस कंपनी तथा महिंद्रा सेल्स एजेंसी घुमारवीं के माध्यम से एक कार खरीदी थी। उसने यह नई कार खरीदी थी लेकिन फाइनेंस कंपनी तथा महिंद्रा सेल्स एजेंसी ने उसे पुरानी कार ही बेच डाली। शिकायतकर्ता का कहना है कि इस कार के बदले में उसने दो लाख 12 हजार रुपये अदा किए।
शिकायतकर्ता का कहना है कि इन दोनों ने उसके साथ धोखाधड़ी करते हुए पुरानी कार उसे बेच डाली। इस संबंध में उसने पुलिस थाना प्रभारी तलाई तथा एसपी बिलासपुर को भी शिकायत पत्र दिया था लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई भी सकारात्मक कार्यवाही अमल में नहीं लाई। इसके चलते शिकायतकर्ता ने चोलामंडलम फाइनेंस कंपनी के प्रबंधक तथा महिंद्रा सेल्स एजेंसी के प्रबंधक के खिलाफ अदालत में आवेदन दाखिल किया। अदालत ने शिकायतकर्ता की शिकायत का निपटारा करते हुए पुलिस थाना प्रभारी तलाई को निर्देश दिए कि दोनों आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं और मामले की छानबीन भी करने को कहा है।
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इस संदर्भ में डीएसपी घुमारवीं राजेंद्र कुमार जसवाल ने बताया कि जैसे ही पुलिस थाना में आदेश पहुंचेंगे पुलिस इस मामले में आपराधिक मामला दर्ज करेगी।
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ठगी मामले में कोर्ट के आदेशों पर फाइनेंस कंपनी पर आपराधिक मामला दर्ज
जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो कोर्ट में किया न्याय के लिए आवेदन
अमर उजाला ब्यूरो
घुमारवीं (बिलासपुर)। न्यायिक दंडाधिकारी घुमारवीं ऐश्वर्या शर्मा की अदालत ने एक शिकायत पत्र का निपटारा करते हुए आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी किए हैं।
शिकायतकर्ता तिलक राज निवासी संगासवीं तहसील झंडूता के वकील सुनील दत्त शर्मा ने बताया कि उनके मुवक्किल ने एक कार खरीदी थी तथा उसे फाइनेंस कंपनी से फाइनेंस करवाया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि चोलामंडलम फाइनेंस कंपनी तथा महिंद्रा सेल्स एजेंसी घुमारवीं के माध्यम से एक कार खरीदी थी। उसने यह नई कार खरीदी थी लेकिन फाइनेंस कंपनी तथा महिंद्रा सेल्स एजेंसी ने उसे पुरानी कार ही बेच डाली। शिकायतकर्ता का कहना है कि इस कार के बदले में उसने दो लाख 12 हजार रुपये अदा किए।
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शिकायतकर्ता का कहना है कि इन दोनों ने उसके साथ धोखाधड़ी करते हुए पुरानी कार उसे बेच डाली। इस संबंध में उसने पुलिस थाना प्रभारी तलाई तथा एसपी बिलासपुर को भी शिकायत पत्र दिया था लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई भी सकारात्मक कार्यवाही अमल में नहीं लाई। इसके चलते शिकायतकर्ता ने चोलामंडलम फाइनेंस कंपनी के प्रबंधक तथा महिंद्रा सेल्स एजेंसी के प्रबंधक के खिलाफ अदालत में आवेदन दाखिल किया। अदालत ने शिकायतकर्ता की शिकायत का निपटारा करते हुए पुलिस थाना प्रभारी तलाई को निर्देश दिए कि दोनों आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं और मामले की छानबीन भी करने को कहा है।
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इस संदर्भ में डीएसपी घुमारवीं राजेंद्र कुमार जसवाल ने बताया कि जैसे ही पुलिस थाना में आदेश पहुंचेंगे पुलिस इस मामले में आपराधिक मामला दर्ज करेगी।
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