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शिकायतकर्ता को एक लाख 9 फीसदी ब्याज सहित देने के आदेश

Tue, 18 Dec 2018 11:27 PM IST
Devender Devender Kumar Kumar
Updated Tue, 18 Dec 2018 11:27 PM IST
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शिकायतकर्ता को एक लाख 9 फीसदी ब्याज सहित देने के आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
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घुमारवीं(बिलासपुर)। जिला उपभोक्ता फोरम घुमारवीं ने शिकायतकर्ता सुखराम निवासी मरहाणा तहसील घुमारवीं की शिकायत का निपटारा करते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम को आदेश दिए कि 30 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता को एक लाख 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाएं।
शिकायतकर्ता के अधिवक्ता संजीव कुमार शर्मा ने बताया कि शिकायतकर्ता ने भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन सरल योजना के तहत पॉलिसी ली थी। यह पॉलिसी 10 वर्षों के लिए ली गई थी जिसका प्रीमियम 1200 त्रैमासिक का था। शिकायतकर्ता का कहना था कि उसने इस पॉलिसी का सारा प्रीमियम समय-समय पर अदा किया था। उसे कहा गया था कि पॉलिसी मैच्योर होने पर शिकायतकर्ता को एक लाख की धनराशि मिलेगी।
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इसी जीवन सरल पॉलिसी के तहत शिकायतकर्ता ने 48 हजार की किस्तें बतौर प्रीमियम जमा करवा दी थीं। 12 नवंबर 2014 को शिकायतकर्ता को सूचना मिली कि उनकी पॉलिसी 28 मार्च 2015 को मैच्योर हो जाएगी। शिकायतकर्ता को यह भी सूचित किया गया कि उसे 28 हजार छह सौ मिलेंगे। जबकि शिकायतकर्ता इस पॉलिसी के तहत भारतीय जीवन बीमा निगम को 48 हजार रुपये अदा कर चुका था। शिकायतकर्ता के वकील संजीव कुमार शर्मा ने बताया कि भारतीय जीवन बीमा निगम का यह कृत्य सेवाओं के अभाव की परिभाषा में आता है।
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इसी आधार पर उन्होंने फोरम में शिकायत दाखिल की थी। उन्होंने बताया कि जिला उपभोक्ता फोरम ने भारतीय जीवन बीमा निगम को आदेश दिया है कि वे शिकायतकर्ता को एक लाख अदा करें तथा शिकायत करने की तारीख से शिकायतकर्ता को 9 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी अदा करें। उपभोक्ता फोरम ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि शिकायतकर्ता को 5 हजार पर बतौर मुआवजा तथा 5 हजार रुपये शिकायत के खर्च के रूप में भी अदा किए जाएं।
 
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