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सड़कों पर गाड़ी ले जाने के लिए अब ठेकेदारों को लेनी होगी पंचायत की अनुमति

Sun, 23 Feb 2020 10:45 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 23 Feb 2020 10:45 PM IST
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बिलासपुर। ग्राम पंचायत कपाहड़ा के उपप्रधान ने जब नवनिर्मित सड़क पर ठेकेदार को कुछ दिन वाहन चलाने से रोका तो ठेकेदार ने उपप्रधान की कमीज की कॉलर पकड़ ली तथा जान से मारने की धमकी दी। पंचायत उपप्रधान और ठेकेदार में पंचायत में समझौता होने के बाद अब पंचायत में प्रस्ताव पारित हुआ कि पंचायत की ओर से बनाई गई सड़क किसी ठेकेदार को अपने निजी कार्य के लिए प्रयोग करने से पहले पंचायत से अनुमति लेनी पड़ेगी, अन्यथा पंचायत उक्त ठेकेदार को जुर्माना लगाएगी।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत कपाहड़ा में खैर की ढुलाई कर रहे ठेकेदार ने पंचायत भवन की तरफ हो रहे सड़क के निर्माण कार्य पर रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए अपने खैर ढुलाई में लगे वाहनों का प्रयोग कर लिया। जब पंचायत प्रधान माया देवी और पंचायत उपप्रधान विनय कुमार ने ठेकेदार को इस सड़क पर एक सप्ताह तक वाहनों को न ले जाने के लिए कहा तो ठेकेदार ने उपप्रधान की कमीज की कालर पकड़ ली तथा गालीगलौज की।
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ठेकेदार के इस कृत्य से ग्राम पंचायत कपाहड़ा में प्रस्ताव पारित हुआ कि कोई भी ठेकेदार और वाहन चालक पंचायत द्वारा लोगों के लिए बनाई गई सड़क का प्रयोग बिना अनुमति नहीं करेगा। पंचायत में यह भी प्रस्ताव पारित हुआ कि कोई भी ठेकेदार व वाहन चालक पंचायत की ओर से लोगों के लिए बनाई गई सड़क का प्रयोग करने से पहले अनुमति लेगा।
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पंचायत उपप्रधान विनय कुमार ने कहा कि कोई भी ठेकेदार व स्थानीय वाहन चालक अगर बिना पंचायत की अनुमति लिए पंचायत की ओर से बनाई गई सड़क का प्रयोग करता हुआ पकड़ा गया तो उसका वाहन कब्जे में लेकर पंचायती राज एक्ट 1994 के 114 के तहत कार्रवाई की जाएगी क्योंकि ये सड़कें पंचायत के लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई हैं। इनके रखरखाव का जिम्मा पंचायत के अधिकार क्षेत्र में है।
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