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हाईकोर्ट से ट्रक ऑपरेटरों को मिली बड़ी राहत
ब्यूरो, अमर उजाला, बिलासपुर
Updated Sat, 10 Sep 2016 10:15 PM IST
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जस्टिस धर्मचंद चौधरी और चंद्रभूषण वारोवालिया की बैंच ने जेपी कंपनी में ढुलाई कर रहे ट्रक ऑपरेटरों के पक्ष में फैसला सुनाया है। कंपनी को ट्रक ऑपरेटरों की बकाया राशि अदा करने के आदेश दिए गए हैं। एग्रीमेंट के अनुसार हर सप्ताह किराया राशि अदा करने को कहा गया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद ट्रक ऑपरेटरों को बड़ी राहत मिली हैं।
कोर्ट ने अपने फैसले में बकाया राशि अदा करवाने और हर सप्ताह किराया सुनिश्चित करवाने के उपायुक्त को भी आदेश जारी किए हैं। उल्लेखनीय है कि ट्रक ऑपरेटरों का करोड़ों रुपये किराया जेपी कंपनी के पास फंसा हुआ है। वहीं, कंपनी एग्रीमेंट के अनुसार हर सप्ताह सीमेंट ढुलाई का किराया भी अदा नहीं कर रही है। हालांकि इस संबंध में पूर्व में जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद भी कुछ बकाया राशि अदा की गई थी। लेकिन, उसके बाद भी करोड़ों रुपये किराया कंपनी अदा नहीं कर रही है। जिस संबंध में ऑपरेटरों ने हाईकोर्ट में न्याय की गुहार लगाई थी। कोर्ट ने इस मामले में ऑपरेटरों की मांग को सही मानते हुए उक्त फैसला सुनाया है।
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कोर्ट ने अपने फैसले में बकाया राशि अदा करवाने और हर सप्ताह किराया सुनिश्चित करवाने के उपायुक्त को भी आदेश जारी किए हैं। उल्लेखनीय है कि ट्रक ऑपरेटरों का करोड़ों रुपये किराया जेपी कंपनी के पास फंसा हुआ है। वहीं, कंपनी एग्रीमेंट के अनुसार हर सप्ताह सीमेंट ढुलाई का किराया भी अदा नहीं कर रही है। हालांकि इस संबंध में पूर्व में जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद भी कुछ बकाया राशि अदा की गई थी। लेकिन, उसके बाद भी करोड़ों रुपये किराया कंपनी अदा नहीं कर रही है। जिस संबंध में ऑपरेटरों ने हाईकोर्ट में न्याय की गुहार लगाई थी। कोर्ट ने इस मामले में ऑपरेटरों की मांग को सही मानते हुए उक्त फैसला सुनाया है।
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