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बाहरी देशों से आने वाले लोग सात दिन होंगे क्वारंटीन
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बिलासपुर। कोविड-19 के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए बिलासपुर में भी प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा सतर्क हो गया है। इस बात स्वास्थ्य सचिव स्तर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। उपायुक्त पंकज राय ने बताया कि बाहरी देशों से बिलासपुर आने वाले सभी लोगों को सात दिन के लिए होम क्वारंटाइन में रहना होगा।
उन्होंने सीएमओ को निर्देश दिए कि बाहरी देशों से आए लोगों की जानकारी संबंधित एसडीएम के साथ प्राथमिकता के आधार पर साझा करें। संबंधित एसडीएम और बीडीओ, ग्राम पंचायत प्रधान के माध्यम से इन लोगों की सक्रिय निगरानी करेंगे और यदि कोई लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित एसडीएम उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई सुनिश्चित करें।
जिला उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को ओमिक्रॉन के प्रभावी प्रबंधन के लिए टेस्ट, ट्रैक, टीकाकरण और पहले से मौजूद कोविड उपयुक्त व्यवहार का सख्ती से पालन करने पर लगातार ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और आगामी आदेश तक प्रभावी रहेंगे।
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उन्होंने सीएमओ को निर्देश दिए कि बाहरी देशों से आए लोगों की जानकारी संबंधित एसडीएम के साथ प्राथमिकता के आधार पर साझा करें। संबंधित एसडीएम और बीडीओ, ग्राम पंचायत प्रधान के माध्यम से इन लोगों की सक्रिय निगरानी करेंगे और यदि कोई लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित एसडीएम उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई सुनिश्चित करें।
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जिला उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को ओमिक्रॉन के प्रभावी प्रबंधन के लिए टेस्ट, ट्रैक, टीकाकरण और पहले से मौजूद कोविड उपयुक्त व्यवहार का सख्ती से पालन करने पर लगातार ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और आगामी आदेश तक प्रभावी रहेंगे।
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