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मतदान से 48 घंटे पहले लागू हो जाएगी धारा 144
Updated Tue, 07 Nov 2017 12:04 AM IST
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- फोटो : SELF
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बिलासपुर। निष्पक्ष एवं स्वतंत्र मतदान के लिए मतदान से 48 घंटे पहले जिला में धारा 144 लागू हो जाएगी। सात नवंबर को शाम पांच बजे चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा। उम्मीदवारों व पार्टियों द्वारा पांच बजे के बाद किसी भी प्रकार की जनसभाएं व नुक्कड़ सभाएं नहीं की जा सकेंगी। लेकिन, बिना धारा-144 को तोड़े हुए राजनीतिक पार्टियों या प्रत्याशियों द्वारा डोर-टू-डोर प्रचार-प्रसार करने की कोई मनाही नहीं होगी।
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बिलासपुर ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि भारत चुनाव आयोग के निर्देशानुसार चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाने और जिला के सभी मतदान केंद्रों पर 9 नवंबर को होने वाले मतदान के 48 घंटे पूर्व कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पूरे जिला में धारा 144 लागू हो जाएगी। सात नवंबर सायं 5 बजे चुनाव प्रचार पूर्ण रूप से थम जाएगा। उसके बाद राजनीतिक दलों या प्रत्याशियों द्वारा किसी भी प्रकार की जनसभा या नुक्कड़ सभाएं नहीं की जा सकेंगी। सात नवंबर सायं 5 बजे से 10 नवंबर शाम 5 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी। इस कारण किसी भी जनसभा या नुक्कड़ सभाओं पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। धारा 144 के अंतर्गत लोग पांच या पांच से अधिक समूहों में एकत्रित नहीं हो सकते हैं। सुरक्षा अधिकारियों व निर्वाचन कार्यों से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों के अतिरिक्त मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में मोबाइल, बैनर, डंडे, पोस्टर और अन्य प्रकार की प्रचार सामग्री और लाउड स्पीकर ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि निर्धारित अवधि के दौरान धारा 144 का उल्लंघन न करते हुए राजनीतिक पार्टियों या प्रत्याशियों द्वारा डोर-टू-डोर प्रचार-प्रसार करने की कोई मनाही नहीं होगी।
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उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बिलासपुर ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि भारत चुनाव आयोग के निर्देशानुसार चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाने और जिला के सभी मतदान केंद्रों पर 9 नवंबर को होने वाले मतदान के 48 घंटे पूर्व कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पूरे जिला में धारा 144 लागू हो जाएगी। सात नवंबर सायं 5 बजे चुनाव प्रचार पूर्ण रूप से थम जाएगा। उसके बाद राजनीतिक दलों या प्रत्याशियों द्वारा किसी भी प्रकार की जनसभा या नुक्कड़ सभाएं नहीं की जा सकेंगी। सात नवंबर सायं 5 बजे से 10 नवंबर शाम 5 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी। इस कारण किसी भी जनसभा या नुक्कड़ सभाओं पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। धारा 144 के अंतर्गत लोग पांच या पांच से अधिक समूहों में एकत्रित नहीं हो सकते हैं। सुरक्षा अधिकारियों व निर्वाचन कार्यों से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों के अतिरिक्त मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में मोबाइल, बैनर, डंडे, पोस्टर और अन्य प्रकार की प्रचार सामग्री और लाउड स्पीकर ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि निर्धारित अवधि के दौरान धारा 144 का उल्लंघन न करते हुए राजनीतिक पार्टियों या प्रत्याशियों द्वारा डोर-टू-डोर प्रचार-प्रसार करने की कोई मनाही नहीं होगी।
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