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सात नवंबर पांच बजे से बंद हो जाएंगे शराब के ठेके
Updated Sun, 05 Nov 2017 11:59 PM IST
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बिलासपुर। सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त रविंद्र कुमार ने बताया कि विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार 7 नवंबर शाम पांच बचे से 9 नवंबर शाम पांच बजे तक जिला के समस्त शराब ठेके, शराब की दुकानें, बार व होल सेल डिपो बंद रहेंगे। शराब बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
उन्होंने कहा कि एक्साइज एक्ट के अनुसार धारा (46ए) के अनुसार इस दौरान किसी भी एक्साइज लाइसेंस धारी, ढाबा, दुकान, रेस्टोरेंट में शराब बेचना व परोसना व पीना अपराध है। इसके अतिरिक्त अगर कोई भी व्यक्ति अपने कमर्शियल कांप्लेक्स में बिना लाइसेंस के शराब रखता है, बेचता या पीने की अनुमति देता है तो उसके विरुद्ध एक्साइज एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उल्लंघनकर्ता को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक शराब ले जाने या घर में रखने पर धारा 18 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी वाहन को चेकिंग के लिए रोका जा सकता है और तलाशी के दौरान वाहन में निर्धारित मात्रा से अधिक शराब मिलने पर वाहन को जब्त भी किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि धारा 10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी भी एक्साइज इंस्पेक्टर व एक्साइज अधिकारी के पास यह अधिकार है कि एक्साइज एक्ट के अधीन दंडनीय किसी अपराध को किसी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है तो अपराधी को अवसर दिए बिना तलाशी वारंट दिन या रात, घर में या किसी भी आवासीय परिसर में या छापे के समय बाधा डालने का प्रयास करेगा तो उसके विरुद्ध भी भारतीय दंड विधान प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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उन्होंने कहा कि एक्साइज एक्ट के अनुसार धारा (46ए) के अनुसार इस दौरान किसी भी एक्साइज लाइसेंस धारी, ढाबा, दुकान, रेस्टोरेंट में शराब बेचना व परोसना व पीना अपराध है। इसके अतिरिक्त अगर कोई भी व्यक्ति अपने कमर्शियल कांप्लेक्स में बिना लाइसेंस के शराब रखता है, बेचता या पीने की अनुमति देता है तो उसके विरुद्ध एक्साइज एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उल्लंघनकर्ता को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक शराब ले जाने या घर में रखने पर धारा 18 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी वाहन को चेकिंग के लिए रोका जा सकता है और तलाशी के दौरान वाहन में निर्धारित मात्रा से अधिक शराब मिलने पर वाहन को जब्त भी किया जा सकता है।
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उन्होंने बताया कि धारा 10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी भी एक्साइज इंस्पेक्टर व एक्साइज अधिकारी के पास यह अधिकार है कि एक्साइज एक्ट के अधीन दंडनीय किसी अपराध को किसी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है तो अपराधी को अवसर दिए बिना तलाशी वारंट दिन या रात, घर में या किसी भी आवासीय परिसर में या छापे के समय बाधा डालने का प्रयास करेगा तो उसके विरुद्ध भी भारतीय दंड विधान प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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