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उपायुक्त ने सब्जी मंडी के पास अवैध निर्माण रुकवाने के दिए आदेश
Updated Tue, 17 Jul 2018 11:25 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
बिलासपुर। शहर की सब्जी मंडी के पास हो रहे अवैध निर्माण को लेेकर गोबिंद सागर मत्स्य सहकारी विपणन एवं वितरण संघ के ठेकेदार जाफर खान ने उपायुक्त बिलासपुर को शिकायत पत्र सौंपा है। शिकायत पत्र के साथ उन्होंने उपायुक्त को हाईकोर्ट की उक्त स्टे कॉपी भी सौंपी है जिसमें अवैध निर्माण पर कोर्ट ने स्टे लगा रखा है। उपायुक्त ने उनकी इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए नगर परिषद बिलासपुर के ईओ को शिकायत मार्क कर कार्य को तुरंत रुकवाने के निर्देश दिए।
शिकायतकर्ता जाफर खान का कहना है कि सब्जी मंडी के पास जहां पर अवैध निर्माण किया जा रहा है, वह जगह गोबिंद सागर मत्स्य सहकारी विपणन एवं वितरण संघ की है। ऐसे में यहां पर किसी अन्य शख्स की ओर से निर्माण नहीं किया जा सकता।
खान का कहना है कि अभी तक राजस्व विभाग के पास जगह सोसायटी के नाम ही रजिस्टर है लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर उक्त शख्स की ओर ये अवैध तरीके से निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा उक्त शख्स द्वारा सड़क के बीच से ही ऊपर की मंजिल के लिए सीढ़ियां भी खड़ी कर दी गई हैं जिससे रास्ते में चलना मुश्किल हो रहा है।
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जाफर खान का कहना है कि मामले को लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में भी अपील दायर की थी। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश कुरियन जोसेफ व जस्टिस राजीव शर्मा की बेंच ने इस पर स्टे ऑर्डर दे दिया था लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक यहां पर नियमित रूप से अवैध निर्माण चला हुआ है। इसकी शिकायत उन्होंने अब डीसी बिलासपुर को की है। उपायुक्त ने उनकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए शिकायत को कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद को भेज कर तुरंत कार्य रुकवाने के निर्देश दिए हैं।
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बिलासपुर। शहर की सब्जी मंडी के पास हो रहे अवैध निर्माण को लेेकर गोबिंद सागर मत्स्य सहकारी विपणन एवं वितरण संघ के ठेकेदार जाफर खान ने उपायुक्त बिलासपुर को शिकायत पत्र सौंपा है। शिकायत पत्र के साथ उन्होंने उपायुक्त को हाईकोर्ट की उक्त स्टे कॉपी भी सौंपी है जिसमें अवैध निर्माण पर कोर्ट ने स्टे लगा रखा है। उपायुक्त ने उनकी इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए नगर परिषद बिलासपुर के ईओ को शिकायत मार्क कर कार्य को तुरंत रुकवाने के निर्देश दिए।
शिकायतकर्ता जाफर खान का कहना है कि सब्जी मंडी के पास जहां पर अवैध निर्माण किया जा रहा है, वह जगह गोबिंद सागर मत्स्य सहकारी विपणन एवं वितरण संघ की है। ऐसे में यहां पर किसी अन्य शख्स की ओर से निर्माण नहीं किया जा सकता।
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खान का कहना है कि अभी तक राजस्व विभाग के पास जगह सोसायटी के नाम ही रजिस्टर है लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर उक्त शख्स की ओर ये अवैध तरीके से निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा उक्त शख्स द्वारा सड़क के बीच से ही ऊपर की मंजिल के लिए सीढ़ियां भी खड़ी कर दी गई हैं जिससे रास्ते में चलना मुश्किल हो रहा है।
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जाफर खान का कहना है कि मामले को लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में भी अपील दायर की थी। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश कुरियन जोसेफ व जस्टिस राजीव शर्मा की बेंच ने इस पर स्टे ऑर्डर दे दिया था लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक यहां पर नियमित रूप से अवैध निर्माण चला हुआ है। इसकी शिकायत उन्होंने अब डीसी बिलासपुर को की है। उपायुक्त ने उनकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए शिकायत को कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद को भेज कर तुरंत कार्य रुकवाने के निर्देश दिए हैं।