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HP High Court: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में युग हत्या मामले में सीबीआई की ओर से आज भी जारी रहेगी बहस
Wed, 26 Mar 2025 05:00 AM IST
अंकेश डोगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला
Published by: अंकेश डोगरा
Updated Wed, 26 Mar 2025 05:00 AM IST
सार
युग हत्याकांड मामले में सीबीआई की ओर से दूसरे दिन बुधवार को भी बहस जारी रहेगी। चार साल के बच्चे की हत्या में संलिप्त तीनों दोषियों ने हाईकोर्ट में अपील दायर की है। पढ़ें पूरी खबर...
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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विस्तार
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में युग हत्याकांड मामले में सीबीआई की ओर से दूसरे दिन बुधवार को भी बहस जारी रहेगी। अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता लगातार चार दिन बहस कर चुके हैं और अदालत से फांसी की सजा न देने की अपील कर चुके हैं। सुनवाई के दौरान युग के परिवार सहित दोषियों के परिजन भी कोर्ट में मौजूद रहे।
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मंगलवार को सीबीआई की ओर से बहस शुरू की गई। इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश राकेश कैंथला की खंडपीठ कर रही है। चार साल के बच्चे की हत्या में संलिप्त तीनों दोषियों ने हाईकोर्ट में अपील दायर की है। जिला शिमला की अदालत ने इन तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। जिला न्यायाधीश ने फांसी की सजा के पुष्टिकरण के लिए मामला हाईकोर्ट भेजा है। गौरतलब है कि फिरौती के लिए चार साल के मासूम युग की अपहरण और निर्मम हत्या के लिए चंद्र शर्मा, तेजिंद्र पाल और विक्रांत बख्शी को दोषी ठहराया गया है।
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वाइल्ड फ्लॉवर होटल मामले 27 मार्च को होगी सुनवाई
हिमाचल सरकार की ओर से छराबड़ा में स्थित वाइल्ड फ्लॉवर होटल को अगले तीन महीने के लिए लीज पर देने के मामले में अब 27 मार्च को सुनवाई होगी। महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि अगले तीन महीने के लिए इस होटल को ओबराय समूह को लीज पर देने के लिए दोनों पक्षों के बीच बातचीत चल रही है। उन्होंने अदालत से इस मामले को सुनने के लिए वीरवार तक का समय मांगा। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवॉल दुआ की अदालत ने उनकी इस मांग को स्वीकार किया।
वहीं ओबराय समूह की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद ओबराय ग्रुप इस होटल को 31 मार्च को राज्य सरकार को सौंप देगा। ईआईएच की ओर से मध्यस्थता के आदेश को चुनौती दी गई है। वहीं सरकार की ओर से याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर 10 अप्रैल को सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता अनूप रतन ने अदालत को बताया था कि हिमाचल सरकार वाइल्ड फ्लावर होटल को फिर से लीज पर देने के लिए वैश्विक टेंडर आमंत्रित करने जा रही है। तब तक ओबराय समूह होटल को तीन महीने के लिए चलाने के लिए मंजूरी दे सकती है। अदालत ने लिखित तौर पर इस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड पर लाने को कहा था। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से कब्जे को सौंपने की समय सीमा 31 मार्च निर्धारित की गई है। प्रदेश सरकार इसे अपने अधीन करने का काम कर रही है। इसके लिए संयुक्त निरीक्षण दल गठित किया गया है।
हिमाचल सरकार की ओर से छराबड़ा में स्थित वाइल्ड फ्लॉवर होटल को अगले तीन महीने के लिए लीज पर देने के मामले में अब 27 मार्च को सुनवाई होगी। महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि अगले तीन महीने के लिए इस होटल को ओबराय समूह को लीज पर देने के लिए दोनों पक्षों के बीच बातचीत चल रही है। उन्होंने अदालत से इस मामले को सुनने के लिए वीरवार तक का समय मांगा। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवॉल दुआ की अदालत ने उनकी इस मांग को स्वीकार किया।
वहीं ओबराय समूह की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद ओबराय ग्रुप इस होटल को 31 मार्च को राज्य सरकार को सौंप देगा। ईआईएच की ओर से मध्यस्थता के आदेश को चुनौती दी गई है। वहीं सरकार की ओर से याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर 10 अप्रैल को सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता अनूप रतन ने अदालत को बताया था कि हिमाचल सरकार वाइल्ड फ्लावर होटल को फिर से लीज पर देने के लिए वैश्विक टेंडर आमंत्रित करने जा रही है। तब तक ओबराय समूह होटल को तीन महीने के लिए चलाने के लिए मंजूरी दे सकती है। अदालत ने लिखित तौर पर इस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड पर लाने को कहा था। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से कब्जे को सौंपने की समय सीमा 31 मार्च निर्धारित की गई है। प्रदेश सरकार इसे अपने अधीन करने का काम कर रही है। इसके लिए संयुक्त निरीक्षण दल गठित किया गया है।
छात्रवृति घोटाले में विकास बंसल की गिरफ्तारी पर बुधवार को भी जारी रहेगी सुनवाई
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में छातत्वृत्ति घोटाले में आरोपी विकास बंसल की गिरफ्तारी पर बुधवार को भी सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता को ईडी ने गिरफ्तार किया है। इसी को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में आरोप लगाए गए हैं कि ईडी ने उन्हें अवैध तरीके से हिरासत में लिया है। मंगलवार को भी इस मामले में सुनवाई हुई। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2012 से 2017 के बीच हुए 181 करोड़ के छात्रवृति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने कालाअंब स्थित हिमालयन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के एमडी के भाई विकास बंसल सहित अन्य को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि हिमाचल के हजारों एसटी, एससी और ओबीसी विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति की राशि कई शिक्षण संस्थानों ने डकार ली। याचिकाकर्ता को इस मामले में 9 मई 2022 को जमानत पर रिहा किया गया था। जनवरी 2025 में ईडी ने इसे फिर से गिरफ्तार किया है। पंचकूला में विकास बंसल के घर पर दबिश के दौरान ईडी ने कई दस्तावेज भी कब्जे में लिए हैं।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में छातत्वृत्ति घोटाले में आरोपी विकास बंसल की गिरफ्तारी पर बुधवार को भी सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता को ईडी ने गिरफ्तार किया है। इसी को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में आरोप लगाए गए हैं कि ईडी ने उन्हें अवैध तरीके से हिरासत में लिया है। मंगलवार को भी इस मामले में सुनवाई हुई। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2012 से 2017 के बीच हुए 181 करोड़ के छात्रवृति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने कालाअंब स्थित हिमालयन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के एमडी के भाई विकास बंसल सहित अन्य को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि हिमाचल के हजारों एसटी, एससी और ओबीसी विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति की राशि कई शिक्षण संस्थानों ने डकार ली। याचिकाकर्ता को इस मामले में 9 मई 2022 को जमानत पर रिहा किया गया था। जनवरी 2025 में ईडी ने इसे फिर से गिरफ्तार किया है। पंचकूला में विकास बंसल के घर पर दबिश के दौरान ईडी ने कई दस्तावेज भी कब्जे में लिए हैं।