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अंतरजातीय विवाह करने वालों को मिलेगी दुगनी रकम
शिमला/ब्यूरो
Updated Wed, 24 Apr 2013 05:19 PM IST
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राज्य में अब अंतरजातीय विवाह करने वालों को 25,000 रुपए की जगह 50,000 रुपए देने का फैसला किया गया है।
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हिमाचल सरकार ने अंतरजातीय विवाह के लिए वर्तमान में दी जाने वाली अनुदान राशि को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये करने की स्वीकृति दी।
साथ ही मंत्रिमंडल ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए फिक्सड मेडिकल अलाउंस को बढ़ा दिया है। प्रथम अप्रैल, 2013 से निर्धारित चिकित्सा भत्ता अब 250 रुपए से बढ़ाकर 350 रुपए प्रतिमाह होगा।
ये फैसले मंगलवार को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए।
इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा पात्रता फ्रेमवर्क के तहत कार्यशील केंद्रीय प्रायोजित उच्च माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की संशोधित योजना आरंभ करने को स्वीकृति दी।
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इसके तहत चयनित वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में ऑटो मोबाइल, रिटेल, सिक्योरिटी तथा सूचना प्रौद्योगिकी के चार पाठ्यक्रमों में व्यवसायिक शिक्षा आरंभ की जाएगी, ताकि 9वीं से 12वीं कक्षाओं के छात्रों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकें।
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केंद्र सरकार ने इन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को आरंभ करने के लिए 4463 लाख रुपये का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। इसमें राज्य का हिस्सा 562 लाख होगा।
बैठक में युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1972 में संशोधन कर युद्ध जागीर 2000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय भी मुख्यमंत्री के बजट अभिभाषण में की गई घोषणा के अनुरूप है।
मंत्रिमंडल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायक, मिनी आंगनबाड़ी सहायक की नियुक्ति के लिए वार्षिक आय सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये करने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में 9 वर्ष का लगातार कार्यकाल पूरा करने वाले अंशकालिक जलवाहकों को दिहाड़ीदार करने का निर्णय लिया गया।