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युवाओं को मिलेगा 100 दिन रोजगार, शुरू की जा रही सक्षम योजना
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सरकार युवाओं के लिए सक्षम योजना फिर शुरू करने जा रही है। योजना के तहत पात्र स्नातकोत्तर बेरोजगारों को तीन हजार रुपये, पात्र स्नातक बेरोजगारों को 1500 रुपये और 12वीं पास बेरोजगारों को 900 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिए जाएंगे। वहीं 100 घंटे कार्य करने के बदले छह हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। ये जानकारी डीसी पार्थ गुप्ता ने दी।
उन्होंने बताया कि बेरोजगारों को 100 दिन रोजगार के बदलेे छह हजार रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। इसके अलावा काम से वंचित बेरोजगारों को नौ सौ से तीन हजार रुपये तक मासिक भत्ता दिया जाएगा। इसके लिए पात्र युवाओं को विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण करवाना होगा। उन्होंने बताया कि योजना के तहत राज्य के पंजीकृत विज्ञान, इंजीनियरिंग, विज्ञान समक्ष व वाणिज्य और कला स्नातकों को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि अगस्त 2019 से 12वीं पास प्रार्थियों को भी योजना में सम्मिलित किया गया है।
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तीन लाख से कम होनी चाहिए पारिवारिक आय
जिला रोजगार अधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि सक्षम युवा योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को प्रदेश का निवासी होना चाहिए। आवेदक संबंधित रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए। आवेदक पहले से पंजीकृत नहीं है तो वह विभाग की वेबसाइट पर अपना पंजीकरण करवा सकता है। आवेदक ने 12वीं परीक्षा हरियाणा बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से संबंध मान्यता प्राप्त विद्यालय से नियमित विद्यार्थी के रूप में पास की होनी चाहिए। स्नातकोत्तर/स्नातक की नियमित शिक्षा की डिग्री हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली व पंजाब विश्वविद्यालय पटियाला में से किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त की हो। उन्होंने बताया कि 12वीं के आधार पर आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष व स्नातक/स्नातकोत्तर के लिए आवेदक की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के तहत एक नियमित विद्यार्थी नहीं होना चाहिए। उसे सरकारी सेवा से बर्खास्त नहीं किया गया हो। उन्होंने बताया कि आवेदक किसी भी तरह के रोजगार सार्वजनिक, निजी क्षेत्र, अर्ध सरकारी और स्वरोजगार में शामिल नहीं होना चाहिए। आवेदक की सभी स्त्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय तीन लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। पंजीकरण केवल वेबसाइट पर ऑनलाइन होगा।
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योजना के लिए चाहिए यह दस्तावेज
जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि सक्षम युवा योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्र की प्रति, परिवार पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, हरियाणा रिहायशी प्रमाणपत्र व बैंक खाता की प्रति, रोजगार कार्यालय के पंजीकरण की प्रति व आय प्रमाणपत्र की प्रति होनी चाहिए।
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उन्होंने बताया कि बेरोजगारों को 100 दिन रोजगार के बदलेे छह हजार रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। इसके अलावा काम से वंचित बेरोजगारों को नौ सौ से तीन हजार रुपये तक मासिक भत्ता दिया जाएगा। इसके लिए पात्र युवाओं को विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण करवाना होगा। उन्होंने बताया कि योजना के तहत राज्य के पंजीकृत विज्ञान, इंजीनियरिंग, विज्ञान समक्ष व वाणिज्य और कला स्नातकों को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि अगस्त 2019 से 12वीं पास प्रार्थियों को भी योजना में सम्मिलित किया गया है।
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तीन लाख से कम होनी चाहिए पारिवारिक आय
जिला रोजगार अधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि सक्षम युवा योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को प्रदेश का निवासी होना चाहिए। आवेदक संबंधित रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए। आवेदक पहले से पंजीकृत नहीं है तो वह विभाग की वेबसाइट पर अपना पंजीकरण करवा सकता है। आवेदक ने 12वीं परीक्षा हरियाणा बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से संबंध मान्यता प्राप्त विद्यालय से नियमित विद्यार्थी के रूप में पास की होनी चाहिए। स्नातकोत्तर/स्नातक की नियमित शिक्षा की डिग्री हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली व पंजाब विश्वविद्यालय पटियाला में से किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त की हो। उन्होंने बताया कि 12वीं के आधार पर आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष व स्नातक/स्नातकोत्तर के लिए आवेदक की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के तहत एक नियमित विद्यार्थी नहीं होना चाहिए। उसे सरकारी सेवा से बर्खास्त नहीं किया गया हो। उन्होंने बताया कि आवेदक किसी भी तरह के रोजगार सार्वजनिक, निजी क्षेत्र, अर्ध सरकारी और स्वरोजगार में शामिल नहीं होना चाहिए। आवेदक की सभी स्त्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय तीन लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। पंजीकरण केवल वेबसाइट पर ऑनलाइन होगा।
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योजना के लिए चाहिए यह दस्तावेज
जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि सक्षम युवा योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्र की प्रति, परिवार पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, हरियाणा रिहायशी प्रमाणपत्र व बैंक खाता की प्रति, रोजगार कार्यालय के पंजीकरण की प्रति व आय प्रमाणपत्र की प्रति होनी चाहिए।