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पीड़ित को मिले समय पर लाभ : राणा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 27 Nov 2024 12:50 AM IST
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Victim should get timely benefits: Rana
डीसी कार्यालय में अ​धिकारियों के साथ बैठक करते मंत्री श्याम सिंह राणा। डीआईपीआरओ
यमुनानगर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता को शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पीड़ित को इस योजना का समय पर लाभ मिले।
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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा मंगलवार को डीसी कार्यालय में जिला विजिलेंस एवं मॉनिटरिंग कमेटी की तिमाही बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अनुसूचित जाति एक्ट से संबंधित जानकारी ली।
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डीसी मनोज कुमार ने उन्हें बताया कि अनुसूचित जाति एक्ट के तहत जिले में 20 मामले आए थे जिन्हें आर्थिक सहायता के रूप में 37 लाख 45 हजार रुपये का सहयोग दिया गया। आने वाले समय में सभी मामलों का निपटारा कर दिया जाएगा।
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सरकार के नियमानुसार ऐसे मामलों में तीन चरणों में आर्थिक सहायता का सहयोग किया जाता है। एससी एक्ट के तहत पीड़ित को 85 हजार से लेकर आठ लाख 25 हजार रुपये तक आर्थिक सहायता का सहयोग दिया जाता है।

यह सहयोग पीड़िता के केस की प्रकृति के अनुसार निर्धारित किया जाता है। इस बैठक में एसपी राजीव देसवाल, जगाधरी एसडीएम सोनू राम, पूर्व विधायक ईश्वर सिंह पलाका, डीडीपीओ नरेंद्र सिंह, जिला कल्याण अधिकारी शीशपाल महला, तहसील कल्याण अधिकारी हरिसूदन शर्मा सहित अन्य विभागों के अधिकारी व जिला विजिलेंस एवं मॉनिटरिंग कमेटी के गैर सरकारी सदस्य भी उपस्थित रहे।
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