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Yamuna Nagar News: निजी स्कूलों के वाहनों की कल से होगी जांच
Tue, 21 Jan 2025 12:35 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Tue, 21 Jan 2025 12:35 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की तरफ से 22 जनवरी से निजी स्कूल बसों की चेकिंग का अभियान चलाया जाएगा। ऐसे में बसों की खामियों को दूर करने के लिए निजी स्कूलों के पास केवल एक ही दिन का समय है। जिले में 700 स्कूली वाहन आरटीए कार्यालय में पंजीकृत हैं। गत माह आरटीए की ओर से 43 बसों के चालान कर साढ़े छह लाख रुपये का जुर्माना किया गया था।
जिला परिवहन अधिकारी हैरतजीत कौर ने बताया कि स्कूल संचालकों को निर्देश दिए गए कि वह अपने वाहनों की जांच करा सभी दस्तावेज पूर्ण कर लें। ताकि कोई परेशानी न आए और विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। किसी भी स्कूल को बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा। द
स्तावेजों सहित अन्य सभी वाहन नियमों पर खरे उतरने चाहिए। इसलिए बुधवार से एक बार फिर से अभियान चला कर बसों की जांच करने का निर्णय लिया गया है। बसों सहित अन्य वाहनों जांच की जाएगी। यदि खामी मिलेगी तो चालान व जब्त की कार्रवाई की जाएगी।
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उन्होंने बताया कि स्कूल बस के अंदर जीपीएस, स्पीड गवर्नर, सीसीटीवी कैमरा, फायर एग्जीक्यूशर होना अनिवार्य है। साथ ही चालक की पुलिस वैरिफिकेशन, आइ कार्ड, फर्स्ट एड बाक्स, आरटीए से अनुमति प्राप्त रूट मैप, स्कूल बस का इंश्योरेंस, प्रदूषण प्रमाणपत्र के अलावा फिटनेस पूरी होनी चाहिए।
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यमुनानगर। विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की तरफ से 22 जनवरी से निजी स्कूल बसों की चेकिंग का अभियान चलाया जाएगा। ऐसे में बसों की खामियों को दूर करने के लिए निजी स्कूलों के पास केवल एक ही दिन का समय है। जिले में 700 स्कूली वाहन आरटीए कार्यालय में पंजीकृत हैं। गत माह आरटीए की ओर से 43 बसों के चालान कर साढ़े छह लाख रुपये का जुर्माना किया गया था।
जिला परिवहन अधिकारी हैरतजीत कौर ने बताया कि स्कूल संचालकों को निर्देश दिए गए कि वह अपने वाहनों की जांच करा सभी दस्तावेज पूर्ण कर लें। ताकि कोई परेशानी न आए और विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। किसी भी स्कूल को बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा। द
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स्तावेजों सहित अन्य सभी वाहन नियमों पर खरे उतरने चाहिए। इसलिए बुधवार से एक बार फिर से अभियान चला कर बसों की जांच करने का निर्णय लिया गया है। बसों सहित अन्य वाहनों जांच की जाएगी। यदि खामी मिलेगी तो चालान व जब्त की कार्रवाई की जाएगी।
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उन्होंने बताया कि स्कूल बस के अंदर जीपीएस, स्पीड गवर्नर, सीसीटीवी कैमरा, फायर एग्जीक्यूशर होना अनिवार्य है। साथ ही चालक की पुलिस वैरिफिकेशन, आइ कार्ड, फर्स्ट एड बाक्स, आरटीए से अनुमति प्राप्त रूट मैप, स्कूल बस का इंश्योरेंस, प्रदूषण प्रमाणपत्र के अलावा फिटनेस पूरी होनी चाहिए।