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निगम क्षेत्र में चल रहे सभी व्यवसायों के लिए लेना होगा ट्रेड लाइसेंस
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नगर निगम ने अपनी सीमा के अंदर चल रहे सभी प्रकार के व्यवसायों को ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। ट्रेड लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को आसान बनाते हुए निगम की टीमें डोर टू डोर जाकर दस्तावेज एकत्र करेंगी। यानि व्यापारियों को ट्रेड लाइसेंस नगर निगम कार्यालय में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। एकत्रित दस्तावेजों के आधार पर कार्यालय में लाइसेंस बनाए जाएंगे। सोमवार से लाइसेंस शाखा के कर्मचारियों ने औद्योगिक इकाइयों के बीच जाकर दस्तावेज एकत्रित करने का काम शुरू कर दिया है। पहले दिन कर्मियों ने खजूरी रोड स्थित फैक्टरियों से दस्तावेज लिए।
उप निगम आयुक्त अशोक कुमार ने बताया कि नगर निगम की सीमा में आने वाले सभी व्यवसायिक यूनिट, औद्योगिक इकाई, सिनेमा, वर्कशॉप, होटल, रेस्टोरेंट, गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप, वाहन एजेंसी, अस्पताल व अन्य व्यवसायिक संस्थानों के मालिकों के लिए हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 330, 331, 335 व 336 के तहत लाइसेंस लेना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस व्यवसाय करना कानून जुर्म है और दंडनीय है। अधिनियम 1994 की धारा 330 में सभी प्रकार के उत्पादन एवं विक्रय के लिए फैक्टरियों, धारा 331 में सभी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियां, धारा 335 में सभी प्रकार की खाद्य वस्तुओं के निर्माण एवं बिक्री और धारा 336 में मनोरंजन के साधन, व्यापार मेले एवं प्रदर्शनियां आती हैं। इन सभी व्यवसायिक इकाइयों को नगर निगम एरिया में व्यवसाय करने के लिए निगम से लाइसेंस लेना जरूरी है।
लाइसेंस प्रक्रिया का सरलीकरण करने की मांग की थी
लाइसेंस प्रक्रिया के सरलीकरण व कम समय में लाइसेंस बनाने की मांग को लेकर हरियाणा व्यापार मंडल के चेयरमैन राम निवास गर्ग, व्यवसायी राम प्रकाश गोयल व सतीश गर्ग कुछ दिन पहले निगमायुक्त अजय सिंह तोमर से मिले थे और उनसे विचार विमर्श किया था। इसके बाद निगमायुक्त तोमर ने लाइसेंस कार्य सरल करने व कम समय में लाइसेंस बनाने के निर्देश दिए थे। लाइसेंस ब्रांच के सहायक धर्मपाल, ऑपरेटर वैभव को औद्योगिक इकाइयों पर उनके दस्तावेज लेकर लाइसेंस बनाने के आदेश दिए थे।
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लाइसेंस के लिए ये है अनिवार्य दस्तावेज
- फर्म का पंजीकरण नंबर।
- निर्धारित परफोर्मा पर आवेदन, पहचान पत्र व फोटो।
- संपत्ति का प्रमाण या किरायानामा की प्रतिलिपि।
- जमा किए गए संपत्तिकर की रसीद।
- औद्योगिक इकाइयों का वार्षिक टर्न ओवर।
बॉक्स
समास्याओं के समाधान के लिए वाट्सअस ग्रुप बनाया
उप निगम आयुक्त अशोक कुमार ने बताया कि फर्म के संचालकों व मालिकों को लाइसेंस बनवाने में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए निगम की ओर से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। इसमें सभी फर्म के संचालकों को जोड़ा गया है। इनमें लाइसेंस शाखा के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हैं। जो फर्म संचालकों को आने वाली दिक्कतों का समाधान करते हैं।
वर्जन
-हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 के तहत हर व्यवसायिक ईकाई के मालिकों को लाइसेंस बनवाना अनिवार्य है। लाइसेंस प्रक्रिया का सरलीकरण कर दिया गया है। अब निगम कर्मी औद्योगिक इकाईयों के बीच जाकर लाइसेंस के लिए जरूरी दस्तावेज एकत्रित कर रहे हैं। दस्तावेज एकत्रित करने के बाद लाइसेंस बनाए जाएंगे।-अजय सिंह तोमर, निगमायुक्त
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उप निगम आयुक्त अशोक कुमार ने बताया कि नगर निगम की सीमा में आने वाले सभी व्यवसायिक यूनिट, औद्योगिक इकाई, सिनेमा, वर्कशॉप, होटल, रेस्टोरेंट, गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप, वाहन एजेंसी, अस्पताल व अन्य व्यवसायिक संस्थानों के मालिकों के लिए हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 330, 331, 335 व 336 के तहत लाइसेंस लेना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस व्यवसाय करना कानून जुर्म है और दंडनीय है। अधिनियम 1994 की धारा 330 में सभी प्रकार के उत्पादन एवं विक्रय के लिए फैक्टरियों, धारा 331 में सभी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियां, धारा 335 में सभी प्रकार की खाद्य वस्तुओं के निर्माण एवं बिक्री और धारा 336 में मनोरंजन के साधन, व्यापार मेले एवं प्रदर्शनियां आती हैं। इन सभी व्यवसायिक इकाइयों को नगर निगम एरिया में व्यवसाय करने के लिए निगम से लाइसेंस लेना जरूरी है।
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लाइसेंस प्रक्रिया का सरलीकरण करने की मांग की थी
लाइसेंस प्रक्रिया के सरलीकरण व कम समय में लाइसेंस बनाने की मांग को लेकर हरियाणा व्यापार मंडल के चेयरमैन राम निवास गर्ग, व्यवसायी राम प्रकाश गोयल व सतीश गर्ग कुछ दिन पहले निगमायुक्त अजय सिंह तोमर से मिले थे और उनसे विचार विमर्श किया था। इसके बाद निगमायुक्त तोमर ने लाइसेंस कार्य सरल करने व कम समय में लाइसेंस बनाने के निर्देश दिए थे। लाइसेंस ब्रांच के सहायक धर्मपाल, ऑपरेटर वैभव को औद्योगिक इकाइयों पर उनके दस्तावेज लेकर लाइसेंस बनाने के आदेश दिए थे।
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लाइसेंस के लिए ये है अनिवार्य दस्तावेज
- फर्म का पंजीकरण नंबर।
- निर्धारित परफोर्मा पर आवेदन, पहचान पत्र व फोटो।
- संपत्ति का प्रमाण या किरायानामा की प्रतिलिपि।
- जमा किए गए संपत्तिकर की रसीद।
- औद्योगिक इकाइयों का वार्षिक टर्न ओवर।
बॉक्स
समास्याओं के समाधान के लिए वाट्सअस ग्रुप बनाया
उप निगम आयुक्त अशोक कुमार ने बताया कि फर्म के संचालकों व मालिकों को लाइसेंस बनवाने में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए निगम की ओर से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। इसमें सभी फर्म के संचालकों को जोड़ा गया है। इनमें लाइसेंस शाखा के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हैं। जो फर्म संचालकों को आने वाली दिक्कतों का समाधान करते हैं।
वर्जन
-हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 के तहत हर व्यवसायिक ईकाई के मालिकों को लाइसेंस बनवाना अनिवार्य है। लाइसेंस प्रक्रिया का सरलीकरण कर दिया गया है। अब निगम कर्मी औद्योगिक इकाईयों के बीच जाकर लाइसेंस के लिए जरूरी दस्तावेज एकत्रित कर रहे हैं। दस्तावेज एकत्रित करने के बाद लाइसेंस बनाए जाएंगे।-अजय सिंह तोमर, निगमायुक्त