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बुजुर्ग महिला को नशीली चाय पिलाकर जेवरात चोरी करने के दोषियों को तीन तीन साल कैद की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 05 Jul 2022 02:12 AM IST
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Three years imprisonment to the culprits of stealing jewelery by drinking intoxicating tea to an elderly woman
यमुनानगर। बुजुर्ग महिला को नशीली चाय पिलाकर उसके जेवरात और अन्य कीमती सामान चोरी करने वाले दो दोषियों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र पाल सिंह की कोर्ट ने तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 1500-1500 रुपये जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने लुधियाना के शिवाजी नगर निवासी नीलम उर्फ कंचन और राजेश को ये सजा सुनाई है। इस केस में तीसरा आरोपी यमुनानगर की शिवदयालपुरी निवासी राजू है, जो भगोड़ा घोषित है।
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फर्कपुर पुलिस ने 23 अक्टूबर 2018 को उपरोक्त तीनों के खिलाफ गुरुतेग बहादुर नगर निवासी विमला की शिकायत पर घर से जेवरात और अन्य सामान चोरी करने के आरोप में मामला दर्ज किया था। विमला ने पुलिस को जो शिकायत दी थी उसके अनुसार वह अपने मकान का एक कमरा किराए पर देना चाहती थी। 22 अक्टूबर 2018 को शिव दयालपुरी निवासी राजू एक महिला और एक व्यक्ति के साथ उसके मकान में आया। वह तीनों के लिए चाय बनाने के लिए जाने लगी तो राजू के साथ आई महिला से कहा कि वो सबके लिए चाय बनाकर ले आएगी। महिला किचन में गई और चाय बनाकर ले आई।
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शिकायत के अनुसार चाय पीने के बाद विमला बेहोश हो गई। उसे जब होश आया तो उसके हाथों से सोने की चूड़ियां, अंगूठी और कानों से बालियां गायब थीं। कमरे में ट्रंक का ताला टूटा हुआ था और उसमें से सोने और चांदी के जेवरात और 60 हजार रुपये गायब थे। विमला की शिकायत पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बाद में तीनों जमानत पर थे। आरोपी राजू केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। इसके बाद कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया। दूसरे आरोपी राजेश को सहारनपुर पुलिस ने किसी अन्य मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दोषी करार दिए जाने के बाद जमानत पर चल रही नीलम उर्फ कंचन को हिरासत में ले लिया गया।
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