फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   The corporation will provide land in Chaneti on a five-year lease

Yamuna Nagar News: चनेटी में पांच साल के पट्टे पर भूमि देगा निगम

Wed, 28 Oct 2026 01:20 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Wed, 28 Oct 2026 01:20 AM IST
विज्ञापन
The corporation will provide land in Chaneti on a five-year lease
नगर निगम कार्यालय। आर्काइव
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

जगाधरी। नगर निगम के गांव चनेटी में गढ़ी बंजारा के पास खाली पड़ी जमीन को पांच वर्ष के लिए पट्टे पर देगा। इसके लिए 30 अक्तूबर को शहीद भगत सिंह चौक स्थित नगर निगम कार्यालय में सुबह 11 बजे खुली बोली होगी। निगम की एक एकड़ भूमि की आरक्षित दर 40 हजार रुपये निर्धारित की गई है।
बोली में भाग लेने के इच्छुक लोगों को पहले 20 हजार रुपये धरोहर राशि जमा करवानी होगी। निगम की ओर से यह प्रक्रिया अपनी खाली पड़ी संपत्तियों का उपयोग सुनिश्चित करने और उनसे राजस्व प्राप्त करने के उद्देश्य से की जा रही है। नगर निगम आयुक्त महाबीर प्रसाद ने बताया कि जमीन पट्टे पर देने की प्रक्रिया निर्धारित नियमों के तहत पूरी की जाएगी।
विज्ञापन

बोली में सफल रहने वाले व्यक्ति को बोली की मंजूरी मिलने के सात दिन के भीतर पहले वर्ष की पट्टा राशि जमा करवानी होगी। इसके अलावा इकरारनामा या पट्टा विलेख अपने खर्च पर तैयार करवाकर उसकी एक प्रति नगर निगम कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को निर्धारित शर्तों और औपचारिकताओं के अनुसार ही प्रक्रिया में भाग लेना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


नगर निगम की ओर से चनेटी में गढ़ी बंजारा के पास स्थित खाली जमीन को पांच वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए खुली बोली रखी गई है, ताकि इच्छुक लोग निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपनी बोली लगा सकें। बोली में भाग लेने से पहले प्रत्येक व्यक्ति को 20 हजार रुपये की धरोहर राशि जमा करवानी होगी।

सात दिन में पूरी करनी होंगी औपचारिकताएं : महापौर
महापौर सुमन बहमनी ने बताया कि बोली की मंजूरी मिलने के बाद सफल बोलीदाता को सात दिन के भीतर पहले वर्ष की पट्टा राशि जमा करवानी होगी। इसी अवधि में अपने खर्च पर इकरारनामा या पट्टा विलेख तैयार करवाकर उसकी एक प्रति निगम कार्यालय में देनी होगी। महापौर ने बताया कि निगम की खाली संपत्तियों का उचित उपयोग करने और उनसे आय बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed