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शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने के दोषी को दस साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 17 Sep 2021 02:14 AM IST
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Ten years in prison for raping a girl on the pretext of marriage
एडिशनल सेशन जज नेहा नोहरिया की अदालत ने युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले सहारनपुर रोड निवासी पुनीत उर्फ गैरी को दस साल की कैद व 12 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। सरकारी वकील अमन कौशिक ने बताया कि अदालत ने 14 सितंबर को पुनीत को दोषी करार दिया था।
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बता दें एक युवती ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह सहारनपुर रोड निवासी निवासी गैरी को पहले से जानती है। वह उसे कहता था कि वह उससे शादी करेगा। एक दिन उसने अपने घर पर उसे बुलाया कि उसे शादी की बात करनी है। आरोप है कि वहां पर गैरी की बहन ने चाय बनाई। चाय पीते ही उसे चक्कर आने लगे। बाद में वह उसे यह कहकर घर छोड़ आया कि बाद में फोन पर बात करेंगे। उसे पता चला कि आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया । आरोप था कि बाद में उसे धमकी दी कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो वह उसे जान से मार देगा। वहीं उसकी अश्लील वीडियो वायरल करने की भी धमकी दी थी। साल 2018 में महिला थाना पुलिस ने केस दर्ज किया था ।
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