फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   Cockroaches and a housefly found in rasgullas and gulab jamuns; the items were destroyed

Yamuna Nagar News: रसगुल्ले, गुलाब जामुन में मिले कॉकरोच और मक्खी, कराया नष्ट

Fri, 30 Oct 2026 01:38 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Fri, 30 Oct 2026 01:38 AM IST
विज्ञापन
Cockroaches and a housefly found in rasgullas and gulab jamuns; the items were destroyed
छछरौली में मिठाई के नमूनों को सील करते अ​धिकारी। विभाग
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

यमुनानगर/छछरौली। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने वीरवार को जगाधरी और छछरौली में मिठाई की दुकानों से सात नमूने लिए। जांच के दौरान रसगुल्ले, गुलाब जामुन में डिब्बों में कॉकरोोच व मक्खी मिलीं। इस पर इन मिठाइयों को नष्ट करा दिया गया।
एसडीएम छछरौली जसपाल सिंह गिल के आदेश पर गठित जांच टीम बीडीपीओ छछरौली, खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम और एसईपीओ को शामिल किया गया। फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर डॉ. गुलाब सिंह ने टीम के साथ जगाधरी स्थित जनता मिष्ठान भंडार से गुलाब जामुन और शंकर मिष्ठान भंडार से बादाम बर्फी का सैंपल लिया गया।
विज्ञापन

छछरौली में बीकानेर मिष्ठान भंडार से रसगुल्ला, मल्होत्रा स्वीट हाउस से गुलाब जामुन, सिंगला स्वीट हाउस से कलाकंद और रिंकू स्वीट हाउस से पातीसा का सैंपल लिया गया। विभाग की ओर से सभी सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजे जाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

डॉ. गुलाब ने बताया कि गोपाल स्वीट्स, बीकानेर मिष्ठान भंडार और जनता स्वीट्स पर सीएम फ्लाइंग तथा खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने जांच की थी। इस दौरान गोपाल स्वीट्स से 80 किलोग्राम गुलाब जामुन और रसगुल्ले तथा 10 किलोग्राम फिरनी नष्ट करवाई गई। गोपाल स्वीट्स में जिन डिब्बों में गुलाब जामुन और रसगुल्ले रखे हुए थे, उनमें कॉकरोच, मक्खी और मच्छर भी पाए गए।

घेवर का नमूना असुरक्षित मिलने पर लाइसेंस रद
खाद्य सुरक्षा विभाग ने घेवर का नमूना असुरक्षित मिलने पर कृष्णा डेयरी का लाइसेंस रद कर दिया है। फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर डॉ. गुलाब सिंह ने बताया कि उनसे पहले तैनात अधिकारी ने कृष्णा डेयरी से घेवर का नमूना लिया था। प्रयोगशाला में जांच के दौरान यह नमूना असुरक्षित पाया गया। इसके बाद डेयरी संचालक को अपना पक्ष रखने के लिए 30 दिन का समय दिया गया था। निर्धारित समय में डेयरी संचालक की ओर से कोई जवाब न आने पर लाइसेंस रद कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed