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Yamuna Nagar News: सुनवाई के दौरान नहीं मिले बयान, अफीम के साथ पकड़ा आरोपी बरी
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970 ग्राम अफीम के साथ पकड़े गए शराब कारोबार से जुड़े सुभाष सिंह को अदालत ने बरी कर दिया। अदालत में सुनवाई के दौरान पुलिस की जांच टीम के बयान व सुनवाई के दौरान बयान एक समान नहीं मिले। आरोपी के वकील एसएस नेहरा ने बताया कि तलाशी के लिए मौके पर डीएसपी सुभाष चंद्र आए थे। उन्होंने अदालत में सुनवाई के दौरान कहा कि कार को पेट्रोल पंप से डेढ़ किलोमीटर दूर पकड़ा गया, जबकि एफआईआर में पेट्रोल पंप के सामने पकड़ने की बात थी। वहीं डीएसपी मौके पर अपनी आफिस से चार मिनट में पहुंच गए। जबकि उनके ऑफिस की दूरी वहां से 15 किलोमीटर थी। इस तरह से आरोप साबित नहीं हुए और सुभाष को अदालत ने बरी कर दिया।
बता दें कि 23 जून 2020 को सीआईए वन के उप निरीक्षक गुरमेज सिंह, जसविंद्र सिंह, मुख्य सिपाही सुरेंद्र सिंह और कृष्ण कुमार की टीम ने जठलाना रोड से गांव नागल के पास सूचना मिली कि शराब का कारोबार करने वाला सुभाष सिंह और उसका साथी अफीम बेचने का काम भी करते हैं। वे वर्ना कार में अफीम लेकर जठलाना रोड से आ रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस ने गांव नांगल के पेट्रोल पंप के पास नाकाबंदी कर दी थी। जठलाना की तरफ से कार आती दिखाई दी। पुलिस ने कार रोकी तो उसमें सुभाष था। पुलिस ने कार की जांच की तो उसमें से 970 ग्राम शुद्ध अफीम और 1.46 लाख रुपये कैश मिला था । शुरुआत में पुलिस ने सुभाष के साथी सुंदर को भी आरोपी बनाया था। लेकिन बाद में जांच में उसकी भूमिका नहीं मिली थी ।
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बता दें कि 23 जून 2020 को सीआईए वन के उप निरीक्षक गुरमेज सिंह, जसविंद्र सिंह, मुख्य सिपाही सुरेंद्र सिंह और कृष्ण कुमार की टीम ने जठलाना रोड से गांव नागल के पास सूचना मिली कि शराब का कारोबार करने वाला सुभाष सिंह और उसका साथी अफीम बेचने का काम भी करते हैं। वे वर्ना कार में अफीम लेकर जठलाना रोड से आ रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस ने गांव नांगल के पेट्रोल पंप के पास नाकाबंदी कर दी थी। जठलाना की तरफ से कार आती दिखाई दी। पुलिस ने कार रोकी तो उसमें सुभाष था। पुलिस ने कार की जांच की तो उसमें से 970 ग्राम शुद्ध अफीम और 1.46 लाख रुपये कैश मिला था । शुरुआत में पुलिस ने सुभाष के साथी सुंदर को भी आरोपी बनाया था। लेकिन बाद में जांच में उसकी भूमिका नहीं मिली थी ।
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