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Yamuna Nagar News: चाकू मारने के दोषी को सात वर्ष कैद
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संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। पड़ोसी की पत्नी पर चाकू से हमला कर उसे घायल करने वाले को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय दानिश गुप्ता की अदालत ने सात साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 19 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना नहीं देने पर 10 माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
सदर जगाधरी पुलिस को 11 जनवरी 2023 को गांव हरनौली निवासी सपन सरकार ने शिकायत दी थी कि उसके पड़ोसी शेर सिंह ने उसकी पत्नी पर चाकू से कई वार कर उसे घायल कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था। कोर्ट में दो साल तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।
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यमुनानगर। पड़ोसी की पत्नी पर चाकू से हमला कर उसे घायल करने वाले को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय दानिश गुप्ता की अदालत ने सात साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 19 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना नहीं देने पर 10 माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
सदर जगाधरी पुलिस को 11 जनवरी 2023 को गांव हरनौली निवासी सपन सरकार ने शिकायत दी थी कि उसके पड़ोसी शेर सिंह ने उसकी पत्नी पर चाकू से कई वार कर उसे घायल कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था। कोर्ट में दो साल तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।
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