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Yamuna Nagar News: उम्मीदवारों के लिए जमानत राशि तय
Thu, 13 Feb 2025 01:27 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Thu, 13 Feb 2025 01:27 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। नगर निगम मेयर पद के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के लिए 10 हजार रुपये, अनुसूचित जाति, बीसी-ए, बीसी-बी और महिला के लिए पांच हजार रुपये की जमानत राशि तय की गई है। नगर निगम में पार्षद पद के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के लिए तीन हजार रुपये, अनुसूचित जाति, बीसी-ए, बीसी-बी और महिला के लिए 1500 रुपये की जमानत राशि तय की गई है। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एंव डीसी पार्थ गुप्ता ने दी।
उन्होंने बताया कि नगर पालिका सामान्य वर्ग के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के लिए दो हजार रुपये व अनुसूचित जाति, बीसी-ए, बीसी-बी और महिला के लिए के लिए एक हजार रुपये की जमानत राशि तय की गई है। इसी तरह नगर पालिका पार्षद पद के प्रत्याशी लिए एक हजार रुपये, अनुसूचित जाति, बीसी-ए, बीसी-बी और महिला के लिए 500 रुपये जमानत राशि तय की गई है।
उन्होंने कहा कि नगर निगम मेयर पद के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की खर्च सीमा 30 लाख रुपये, पार्षद पद के लिए 7 लाख 50 हजार रुपये तय की गई है। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को अपने चुनाव खर्च का बयोरा रखना होगा और उसे चुनाव समाप्त होने के बाद 30 दिनों के अंदर संबंधित आरओ को जमा करवाना होगा। यदि कोई प्रत्याशी ऐसा नहीं करता है तो उसे नियमानुसार प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
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यमुनानगर। नगर निगम मेयर पद के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के लिए 10 हजार रुपये, अनुसूचित जाति, बीसी-ए, बीसी-बी और महिला के लिए पांच हजार रुपये की जमानत राशि तय की गई है। नगर निगम में पार्षद पद के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के लिए तीन हजार रुपये, अनुसूचित जाति, बीसी-ए, बीसी-बी और महिला के लिए 1500 रुपये की जमानत राशि तय की गई है। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एंव डीसी पार्थ गुप्ता ने दी।
उन्होंने बताया कि नगर पालिका सामान्य वर्ग के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के लिए दो हजार रुपये व अनुसूचित जाति, बीसी-ए, बीसी-बी और महिला के लिए के लिए एक हजार रुपये की जमानत राशि तय की गई है। इसी तरह नगर पालिका पार्षद पद के प्रत्याशी लिए एक हजार रुपये, अनुसूचित जाति, बीसी-ए, बीसी-बी और महिला के लिए 500 रुपये जमानत राशि तय की गई है।
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उन्होंने कहा कि नगर निगम मेयर पद के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की खर्च सीमा 30 लाख रुपये, पार्षद पद के लिए 7 लाख 50 हजार रुपये तय की गई है। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को अपने चुनाव खर्च का बयोरा रखना होगा और उसे चुनाव समाप्त होने के बाद 30 दिनों के अंदर संबंधित आरओ को जमा करवाना होगा। यदि कोई प्रत्याशी ऐसा नहीं करता है तो उसे नियमानुसार प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
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