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Yamuna Nagar News: रि-अपीयर की परीक्षाओं को लेकर लगाई धारा 144

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 29 Jun 2024 06:04 AM IST
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Section 144 imposed regarding re-appear examinations
यमुनानगर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की तीन से 11 जुलाई तक होने वाली रि अपीयर परीक्षाओं को लेकर जिले में धारा 144 लगाई गई है। जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि भिवानी बोर्ड की उक्त परीक्षाओं को शांति पूर्ण व नकल रहित आयोजित करने के लिए दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिए हैं कि जिले में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और शांति बनाए रखने के लिए जनता का कोई भी प्रतिनिधि परीक्षा केंद्र के नजदीक न तो कोई जनसभा करेगा और न किसी स्थल पर चार या उससे अधिक व्यक्ति इकठ्ठे होंगे। जारी आदेशों के अनुसार सभी परीक्षा केंद्रों की 100 मीटर की परिधि में तीन से 11 जुलाई तक परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केंद्रों के नजदीक फोटोस्टेट व्यवसाय पर भी प्रतिबंध लगाया है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्रों के निकट हथियार जैसे अग्रि अस्त्र, तलवार (सिख समुदाय के प्रतीक कृपाण को छोड़ कर), बरछा, भाला, लाठी, चाकू व अन्य किस्म के हथियार आदि लेकर नहीं चल सकता। यह आदेश पुलिस और अन्य सरकारी कर्मचारी जो ड्यूटी पर तैनात होंगे, पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले पर भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कार्रवाई होगी। संवाद
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