फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   Railway police is not getting pass, paying fare on going out

रेलवे पुलिस को नहीं मिल रहा पास, बाहर जाने पर दे रहे किराया

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 14 Mar 2022 01:25 AM IST
विज्ञापन
Railway police is not getting pass, paying fare on going out
फोटो : 2
विज्ञापन

रेलवे पुलिस को नहीं मिल रहा पास, बाहर जाने पर दे रहे किराया
आरोपी को लेकर जाने के लिए मिलता है पास, अब रेलवे ने देना किया बंद, एक तरफ का ही मिल रहा है पास
अभय सिंह
यमुनानगर। रेलवे और राजकीय रेलवे पुलिस के बीच ठनाठनी चल रही है, जिसका असर पुलिस के काम पर पड़ रहा है। वहीं कर्मचारियों को परेशानी अलग से उठानी पड़ रही है। राजकीय रेलवे पुलिस को जांच करने एक से दूसरे राज्य व मंडल से बाहर जाने पर मिलने वाला दोनों तरफ का रेल पास बंद कर दिया है। अब केवल एक तरफ का पास ही दिया जा रहा है। जिससे रेलवे पुलिस के मुलाजिमों को आने जाने में परेशानी तो हो रही है, वहीं उन्हें अपनी जेब भी ढीली करनी पड़ रही है। हालांकि जीआरपी अधिकारियों की ओर से इसके बारे रेलवे अधिकारियों को अवगत करवाकर पास जारी करने की मांग भी की जा रही है, लेकिन रेलवे अधिकारियों ने नियम का हवाला देकर इसे दरकिनार कर दिया है।
राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) को केस जाने में आने जाने के लिए रेलवे की ओर से पास जारी किया जाता था। परंतु अब यह पास सुविधा रेलवे अधिकारियों की ओर से बंद कर दी गई है। जीआरपी को केस की जांच के सिलसिले में दूसरे राज्यों व स्टेशन पर जाना पड़ता है। यदि मुलाजिम को मंडल के स्टेशन पर जाना हो तो उसे दोनों तरफ का पास दिया जाता है। जबकि मंडल से बाहर जाना हो तो केवल एक तरफ का पास दिया जाता है। ऐसे में पुलिस कर्मचारियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है।
विज्ञापन

आरोपी का भी बनता है पास
जीआरपी से मिली जानकारी के अनुसार पहले रेलवे की ओर से यह पास दिए जाते थे। यदि वे केस के सिलसिले में किसी आरोपी को भी साथ लेकर जाते थे, तो उसका पास भी बनाया जाता था। परंतु अब यह पूरी तरह बंद कर दिया। उन्हें यदि मंडल से बाहर जाना पड़ता है, उन्हें केवल एक तरफ का पास दिया जाता है। जबकि वापसी के लिए उस स्टेशन अधिकारियों से पास बनाने के कहा जाता है, लेकिन दूसरे मंडल के अधिकारी उन्हें पास जारी नहीं करते हैं। ऐसे में उनके पास किराया देकर लौटने का ही विकल्प होता है। वहीं लंबे सफर में आरक्षण न मिले तो सामान्य बोगी में सफर करना पड़ता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रेलवे में नहीं इसका प्रावधान
अंबाला रेलवे मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक हरिमोहन ने बताया कि जीआरपी को दोनों तरफ का पास जारी करने का कोई नियम नहीं है। इसके संबंध में रेलवे एसपी सहित अन्य अधिकारियों से बात भी हो चुकी है, जिसमें उन्हें रेलवे नियमों के बारे बताया गया है। मंडल की ओर से एक तरफ का पास जारी किया जाता है, जबकि दूसरी तरफ का पास मुलाजिम को उधर के स्टेशन व मंडल अधिकारी से करवाना होता है। हरिमोहन ने कहा कि नियमों से बाहर जाकर पास नहीं किया जा सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि बिना पास व टिकट के कोई मुलाजिम पकड़ा जाएगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।

अधिकारियों को कराया है अवगत : धीरज कुमार
डीएसपी धीरज कुमार ने बताया कि इसके बारे रेलवे अधिकारियों को अवगत करवाया गया है। पास जारी करने को लेकर अधिकारियों से बात भी हुई है, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि जांच के लिए बाहर जाने पर दूसरे मंडल से ही पास जारी किया जाएगा, चूंकि जांच कब तक चलेगी और आना कब होगा यह निश्चित नहीं होता है। यदि दूसरी तरफ से पास जारी नहीं होता, तो मुलाजिम अपना टिकट लेकर सफर करते हैं और उन्हें टीए डीए के साथ मिल जाता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed