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इंश्योरेंस कंपनी को एक लाख 60 हजार रुपये क्लेम देने का आदेश सुनाया
यमुनानगर/ब्यूरो
Updated Thu, 17 Dec 2015 12:10 AM IST
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मेडिकल इंश्योरेंस पालिसी लेने वाले व्यक्ति को क्लेम की कम राशि देने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने इंश्योरेंस कंपनी को 20 हजार रुपये हर्जाना देने का आदेश सुनाया है। साथ ही बीमे की आधी राशि देेने का भी आदेश दिया है।
बिलासपुर खंड के धनौरा गांव निवासी करन सिंह ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी कि उसने वर्ष 2011-12 में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से मेडिकल इंश्योरेंस करवाई थी।
नौ जनवरी 2012 को चारा काटते समय करन सिंह का हाथ मशीन में आकर कट गया। उसे निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज व दवाइयों पर उसके करीब 50 हजार रुपये खर्च हुए। करन सिंह ने इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम के लिए अप्लाई किया तो कंपनी ने उसे केवल 25823 रुपये का क्लेम ही दिया। इस पर करन सिंह ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी। फोरम ने दोनों पक्षाें को सुनने के बाद करन सिंह के पक्ष में फैसला सुनाया।
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उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष अशोक कुमार गर्ग व सदस्य सुभाष चंद्र शर्मा ने इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया कि वह करन सिंह को इंश्योड राशि का 50 प्रतिशत यानि एक लाख 60 हजार रुपये अदा करें। साथ ही पालिसी धारक को 20 हजार रुपये हर्जाना व पांच हजार रुपये कानूनी खर्च के देने का आदेश भी सुनाया।
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बिलासपुर खंड के धनौरा गांव निवासी करन सिंह ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी कि उसने वर्ष 2011-12 में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से मेडिकल इंश्योरेंस करवाई थी।
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नौ जनवरी 2012 को चारा काटते समय करन सिंह का हाथ मशीन में आकर कट गया। उसे निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज व दवाइयों पर उसके करीब 50 हजार रुपये खर्च हुए। करन सिंह ने इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम के लिए अप्लाई किया तो कंपनी ने उसे केवल 25823 रुपये का क्लेम ही दिया। इस पर करन सिंह ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी। फोरम ने दोनों पक्षाें को सुनने के बाद करन सिंह के पक्ष में फैसला सुनाया।
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उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष अशोक कुमार गर्ग व सदस्य सुभाष चंद्र शर्मा ने इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया कि वह करन सिंह को इंश्योड राशि का 50 प्रतिशत यानि एक लाख 60 हजार रुपये अदा करें। साथ ही पालिसी धारक को 20 हजार रुपये हर्जाना व पांच हजार रुपये कानूनी खर्च के देने का आदेश भी सुनाया।