फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   Properties and shops of 193 defaulters will be sealed

193 बकाएदारों की प्रॉपर्टी व दुकानें होंगी सील

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 30 Mar 2022 01:36 AM IST
विज्ञापन
Properties and shops of 193 defaulters will be sealed
Properties and shops of 193 defaulters will be sealed - फोटो : Yamuna Nagar
यमुनानगर। बकाया प्रॉपर्टी टैक्स व किराया जमा न करवाने वालों की संपत्ति को नगर निगम ने सील करने की पूरी तैयारी कर ली है। बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करवाने पर लगभग 102 प्रॉपर्टी धारकों व किराया न देने पर 91 दुकानदारों को नगर निगम ने नोटिस जारी किए हैं। इन पर करीब एक करोड़ रुपये बकाया है। अगर इन्होंने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स व किराया जमा नहीं करवाया तो निगम द्वारा इन्हें सील कर दिया जाएगा। इसी को लेकर नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने मंगलवार को टैक्स, रेंट व लाइसेंस ब्रांच के अधिकारियों व कर्मचारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा 31 मार्च तक सरकार द्वारा एकमुश्त प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर 100 प्रतिशत ब्याज माफी की योजना है।
विज्ञापन

सोमवार तक नगर निगम द्वारा 12 करोड़ 90 लाख रुपये प्रॉपर्टी टैक्स जमा किया गया लेकिन फिर भी 100 से अधिक बकायेदार ऐसे हैं। जिन पर 50 हजार रुपये से अधिक टैक्स बकाया है। इन सभी को नगर निगम द्वारा नोटिस भेजा गया है। इनमें 21 पेट्रोल पंप, सात होटल, दो अस्पताल, 72 इंडस्ट्रीज शामिल हैं। रिकवरी के लिए इनको पूर्व भी नोटिस दिए जा चुके हैं, लेकिन इन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। अब इन्हें सील करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। इसके अलावा जिन सरकारी विभागों का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, उन्हें भी ड्यू लेटर जारी किए गए हैं। इसी तरह बकाया किराया न देने पर 91 दुकानदारों को भी नोटिस जारी किए गए हैं। निगम इन दुकानों को भी जल्द सील करेगा।
विज्ञापन

ऑनलाइन ऐसे जमा करवा सकते हैं टैक्स
निगमायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि नगर निगम कार्यालय के नागरिक सुविधा केंद्र के अलावा प्रॉपर्टी टैक्स धारक नगर निगम की वेबसाइट पर जाकर भी अपना टैक्स ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए प्रॉपर्टी धारक नगर निगम की वेबसाइट पर जाएं। फिर बाईं तरफ होम के नीचे प्रॉपर्टी टैक्स पर जाएं। पे प्रापर्टी टैक्स नाऊ पर क्लिक करें। अपनी प्रॉपर्टी आईडी डालें। आईडी डालने के बाद गेट प्रॉपर्टी टैक्स डिटेल पर क्लिक करें। अपना मोबाइल नंबर व प्रॉपर्टी आईडी दर्ज करें। क्लिक करते ही आपकी प्रॉपर्टी आईडी और टैक्स का ब्योरा आ जाएगा। इसके बाद प्रोसीड द पेमेंट पर क्लिक करके एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेज एप, यूपीआई जैसे ऑनलाइन पेमेंट के माध्यमों से अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed