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Yamuna Nagar News: पीएनबी जुर्माने समेत देगा ग्राहक से हुई साइबर ठगी के पैसे
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साइबर ठगी के पैसे वापस न लौटाने पर उपभोक्ता फोरम ने पंजाब नेशनल बैंक को ग्राहक को रुपये देने के आदेश जारी किए है। फोरम ने आदेश दिए हैं कि बैंक उपभोक्ता को उसके खाते से निकाले गए 62 हजार रुपये वापस करेगा और 25 हजार रुपये का जुर्माना भी देगा। उपभोक्ता को कुल 87 हजार रुपये मिलेंगे।
जोगिंद्र नगर निवासी संजीव कुमार ने उपभोक्ता फोरम में याचिका लगाई थी कि उसका विष्णु नगर में मौजूद पीएनबी में अकाउंट है। बैंक की ओर से उसे एटीएम की सुविधा भी दी हुई है। एटीएम कार्ड उसके पास रहता है। 24 फरवरी 2019 की रात को उसके मोबाइल पर खाते से रुपये निकलने के कई मैसेज आए। मोबाइल में देखा कि कुल 62 हजार रुपये खाते से निकले हुए थे। ये पैसा एटीएम कार्ड के माध्यम से निकला। जबकि एटीएम कार्ड उसके पास था। उसने किसी को एटीएम कार्ड से संबंधित जानकारी भी शेयर नहीं की थी। तब उसने साइबर क्राइम मॉनिटरिंग सेल और आरबीआई को शिकायत की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। वहीं बाद में सीएम विंडो और पुलिस अधिकारियों को शिकायत पर भी केस दर्ज नहीं हुआ। बैंक ने पैसे वापस करने से यह कह कर मना कर दिया कि जब तक एफआईआर नहीं होती, पैसे नहीं मिलेंगे। इस पर फोरम में याचिका लगाई थी। फोरम में अब उनके हक में फैसला सुनाते हुए बैंक को रुपये देने के आदेश दिए है।
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जोगिंद्र नगर निवासी संजीव कुमार ने उपभोक्ता फोरम में याचिका लगाई थी कि उसका विष्णु नगर में मौजूद पीएनबी में अकाउंट है। बैंक की ओर से उसे एटीएम की सुविधा भी दी हुई है। एटीएम कार्ड उसके पास रहता है। 24 फरवरी 2019 की रात को उसके मोबाइल पर खाते से रुपये निकलने के कई मैसेज आए। मोबाइल में देखा कि कुल 62 हजार रुपये खाते से निकले हुए थे। ये पैसा एटीएम कार्ड के माध्यम से निकला। जबकि एटीएम कार्ड उसके पास था। उसने किसी को एटीएम कार्ड से संबंधित जानकारी भी शेयर नहीं की थी। तब उसने साइबर क्राइम मॉनिटरिंग सेल और आरबीआई को शिकायत की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। वहीं बाद में सीएम विंडो और पुलिस अधिकारियों को शिकायत पर भी केस दर्ज नहीं हुआ। बैंक ने पैसे वापस करने से यह कह कर मना कर दिया कि जब तक एफआईआर नहीं होती, पैसे नहीं मिलेंगे। इस पर फोरम में याचिका लगाई थी। फोरम में अब उनके हक में फैसला सुनाते हुए बैंक को रुपये देने के आदेश दिए है।
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