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100 फीसदी ब्याज की छूट के साथ जमा करवाएं प्रॉपर्टी टैक्स, 31 मार्च के बाद संपत्ति होगी सील
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यमुनानगर। नगर निगम के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स 31 मार्च तक ब्याज पर 100 फीसदी छूट के साथ अपना टैक्स जमा करवा सकते हैं। एकमुश्त प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर उस पर लगा ब्याज शत-प्रतिशत माफ किया जाएगा। प्रॉपर्टी धारक 31 मार्च तक अपना पूरा प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाकर इस योजना का लाभ उठा सकता हैं।
31 मार्च के बाद नगर निगम टैक्स जमा न करवाने वाले प्रॉपर्टी धारकों की प्रॉपर्टी सील करेगा और उनसे ब्याज समेत प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया जाएगा।
नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा, कार्यकारी अधिकारी सुशील भुक्कल व क्षेत्रीय कराधान अधिकारी अजय वालिया ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 से 2020-21 तक के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर 100 प्रतिशत ब्याज की छूट प्रदान की है। यह छूट 31 मार्च तक जारी रहेगी। इसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वाले से पूरे ब्याज समेत प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाएगा।
बता दें कि नगर निगम क्षेत्र में 178795 प्रॉपर्टी हैं, जिनमें से बहुत से प्रॉपर्टी धारकों ने कई सालों से टैक्स का भुगतान नहीं किया है। बकायेदारों पर प्रॉपर्टी टैक्स के करोड़ों रुपये बकाया है। जिनमें आवासीय, व्यावसायिक, खाली प्लाट, सरकारी दफ्तर आदि हैं।
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साल 2020-21 में जहां 11 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स निगम के पास आया था। वहीं, इस बार करीब 16 करोड़ रुपये का टैक्स आ चुका है। 31 मार्च तक इसमें और बढ़ोतरी की जाएगी। ब्याज माफी के सरकार के फैसले से हजारों प्रॉपर्टी मालिकों को लाभ होगा। जो प्रॉपर्टी धारक ब्याज समेत टैक्स जमा करवाने में असमर्थ थे, वह इस योजना का लाभ उठाकर अपने प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा सकते हैं।
ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हैं टैक्स
कार्यकारी अधिकारी सुशील कुमार भुक्कल व क्षेत्रीय कराधान अधिकारी अजय वालिया ने बताया कि नगर निगम कार्यालय के नागरिक सुविधा केंद्र (सीएफसी) के अलावा प्रॉपर्टी टैक्स धारक नगर निगम की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एमसीवाईएनआर डॉट कॉम पर जाकर भी अपना टैक्स ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।
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31 मार्च के बाद नगर निगम टैक्स जमा न करवाने वाले प्रॉपर्टी धारकों की प्रॉपर्टी सील करेगा और उनसे ब्याज समेत प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया जाएगा।
नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा, कार्यकारी अधिकारी सुशील भुक्कल व क्षेत्रीय कराधान अधिकारी अजय वालिया ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 से 2020-21 तक के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर 100 प्रतिशत ब्याज की छूट प्रदान की है। यह छूट 31 मार्च तक जारी रहेगी। इसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वाले से पूरे ब्याज समेत प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाएगा।
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बता दें कि नगर निगम क्षेत्र में 178795 प्रॉपर्टी हैं, जिनमें से बहुत से प्रॉपर्टी धारकों ने कई सालों से टैक्स का भुगतान नहीं किया है। बकायेदारों पर प्रॉपर्टी टैक्स के करोड़ों रुपये बकाया है। जिनमें आवासीय, व्यावसायिक, खाली प्लाट, सरकारी दफ्तर आदि हैं।
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साल 2020-21 में जहां 11 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स निगम के पास आया था। वहीं, इस बार करीब 16 करोड़ रुपये का टैक्स आ चुका है। 31 मार्च तक इसमें और बढ़ोतरी की जाएगी। ब्याज माफी के सरकार के फैसले से हजारों प्रॉपर्टी मालिकों को लाभ होगा। जो प्रॉपर्टी धारक ब्याज समेत टैक्स जमा करवाने में असमर्थ थे, वह इस योजना का लाभ उठाकर अपने प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा सकते हैं।
ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हैं टैक्स
कार्यकारी अधिकारी सुशील कुमार भुक्कल व क्षेत्रीय कराधान अधिकारी अजय वालिया ने बताया कि नगर निगम कार्यालय के नागरिक सुविधा केंद्र (सीएफसी) के अलावा प्रॉपर्टी टैक्स धारक नगर निगम की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एमसीवाईएनआर डॉट कॉम पर जाकर भी अपना टैक्स ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।