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Yamuna Nagar News: चूरापोस्त संग पकड़े दोषी को एक साल की कैद
Fri, 25 Oct 2024 12:49 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Fri, 25 Oct 2024 12:49 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। छह साल पहले एक किलो 200 ग्राम चूरा पोस्त के साथ पकड़े गए पृथ्वीपुर बी फर्कपुर निवासी लवकेश को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की कोर्ट ने एक साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी लवकेश पर 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर दो महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
दोषी लवकेश के खिलाफ फर्कपुर पुलिस ने 20 मार्च 2018 को एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। सहायक उप निरीक्षक गुरमीत सिंह ने पुलिस को बताया कि वह पुलिस टीम के साथ गश्त करते हुए खेड़ी रांगड़ान से सुढल-सुढैल गांव की ओर जा रहा था। जब वे मंडेबरी टी-प्वाइंट के पास पहुंचे, तो मंडेबरी गैस एजेंसी की ओर से एक व्यक्ति आता दिखा।
जिसने हाथ में थैला पकड़ा हुआ था। पुलिस कर्मचारियों ने शक के आधार पर उसे रोक लिया। उसके थैले की जांच की, तो उसमें चूरा पोस्त मिला। जिसका वजन एक किलो 200 ग्राम था। पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम फर्क पुर निवासी लवकेश बताया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई में आरोप साबित होने पर अदालत ने कैद और जुर्माने की सजा सुनाई।
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यमुनानगर। छह साल पहले एक किलो 200 ग्राम चूरा पोस्त के साथ पकड़े गए पृथ्वीपुर बी फर्कपुर निवासी लवकेश को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की कोर्ट ने एक साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी लवकेश पर 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर दो महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
दोषी लवकेश के खिलाफ फर्कपुर पुलिस ने 20 मार्च 2018 को एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। सहायक उप निरीक्षक गुरमीत सिंह ने पुलिस को बताया कि वह पुलिस टीम के साथ गश्त करते हुए खेड़ी रांगड़ान से सुढल-सुढैल गांव की ओर जा रहा था। जब वे मंडेबरी टी-प्वाइंट के पास पहुंचे, तो मंडेबरी गैस एजेंसी की ओर से एक व्यक्ति आता दिखा।
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जिसने हाथ में थैला पकड़ा हुआ था। पुलिस कर्मचारियों ने शक के आधार पर उसे रोक लिया। उसके थैले की जांच की, तो उसमें चूरा पोस्त मिला। जिसका वजन एक किलो 200 ग्राम था। पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम फर्क पुर निवासी लवकेश बताया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई में आरोप साबित होने पर अदालत ने कैद और जुर्माने की सजा सुनाई।
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