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Yamuna Nagar News: दोस्त की हत्या के दोषी को उम्रकैद

Thu, 18 Dec 2025 12:31 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Thu, 18 Dec 2025 12:31 AM IST
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Man convicted of murdering his friend sentenced to life imprisonment
संवाद न्यूज एजेंसी
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यमुनानगर। रंजिश के चलते दोस्त की बेरहमी से हत्या करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दानिश गुप्ता की अदालत ने नेपाल के जिला जाजकोट के गांव रावतगांव निवासी दीपक को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अतिरिक्त 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
थाना फर्कपुर पुलिस ने गांव जोड़ियां निवासी नितिन की शिकायत पर 25 अक्टूबर 2022 को हत्या का केस दर्ज किया था।
पुलिस को दी शिकायत में नितिन ने बताया था कि जोड़ियां के पास उनका एक ढाबा है, जहां नेपाल निवासी दीपक और राजू पिछले कई सालों से काम कर हैं। दीपक ढाबे पर खाना बनाने का काम करता था, जबकि राजू ग्राहकों को खाना परोसता था।
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नितिन के अनुसार 24 अक्तूबर 2022 को दीपावली के चलते ढाबा जल्दी बंद कर दिया गया था। इसके बाद वह अपने पिता के साथ घर जाकर दीपावली की पूजा में शामिल हो गया। 25 अक्तूबर की सुबह पड़ोसी ने फोन कर सूचना दी कि ढाबे के बाहर राजू लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ है।
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सूचना मिलते ही नितिन मौके पर पहुंचा, जहां उसने देखा कि राजू के सिर से काफी खून बह रहा था। नितिन ने बताया कि जब उन्होंने दीपक को ढाबे पर सोते हुए उठाया तो उसने स्वीकार किया कि रात को उसने और राजू ने शराब पी थी।
इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद दीपक ने गुस्से में आकर लोहे की रॉड से राजू के सिर पर कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद दीपक वहीं ढाबे पर सो गया।

सुबह राजू मृत अवस्था में पाया गया था। सूचना मिलने पर फर्कपुर पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पूरी कर आरोपी को गिरफ्तार किया और अदालत में चालान पेश किया। इस मामले में इंस्पेक्टर शिलावंती जांच अधिकारी थी। पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने बताया कि पुलिस की ओर से केस की मजबूत पैरवी की गई।
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