{"_id":"643460e8c1a308c9b40cac98","slug":"life-sentence-for-man-convicted-of-raping-eight-year-old-girl-in-yamunanagar-2023-04-11","type":"story","status":"publish","title_hn":"यमुनानगर: आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा, फास्ट ट्रैक अदालत ने जघन्य अपराध दिया करार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
यमुनानगर: आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा, फास्ट ट्रैक अदालत ने जघन्य अपराध दिया करार
Tue, 11 Apr 2023 12:48 AM IST
भूपेंद्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुनानगर (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुनानगर (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Tue, 11 Apr 2023 12:48 AM IST
सार
फास्ट ट्रैक अदालत ने जघन्य अपराध करार देते हुए फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुलाई-2021 में केस दर्ज हुआ था।
विज्ञापन
court demo pic
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी धर्मबीर को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की स्पेशल फास्ट ट्रैक अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी किया है। दोषी के खिलाफ जुलाई 2021 में भट्टे पर काम करने वाली महिला ने उसकी आठ साल की बेटी से दुष्कर्म की शिकायत दी थी, जिसके बाद पुलिस ने धर्मबीर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट व अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था।
विज्ञापन
महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह अपने परिवार के साथ जगाधरी थाना क्षेत्र के एक भट्टे पर काम करती है। उसकी आठ साल की बेटी करियाना दुकान से सामान लेने गई थी। जब वो वापस आई तो रो रही थी और खून से लथपथ थी। जब उसने अपनी बच्ची से जानकारी ली तो उसने बताया था कि भट्टे पर काम करने वाले धर्मबीर ने उसके साथ दुष्कर्म किया है।
विज्ञापन
शिकायत के बाद पुलिस ने बच्ची का मेडिकल कराया, जिसमें आरोपों की पुष्टि हुई। इस पर पुलिस ने मामले में आरोपी धर्मबीर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म के तहत मामला दर्ज किया था। अदालत में करीब डेढ़ साल तक चली सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने इसे जघन्य अपराध करार देते हुए दोषी धर्मबीर को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
विज्ञापन