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Yamuna Nagar News: देवर की हत्या के दोषी और उसके साथी को उम्रकैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 28 May 2025 02:24 AM IST
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Life imprisonment for the accused and his partner for the murder of brother-in-law
यमुनानगर। सेशन कोर्ट ने जमीन के लालच में देवर भमनौली निवासी कुलदीप की हत्या की दोषी भमनौली निवासी बबीता और उसके साथी रिशिपाल को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों पर 12-12 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना ना देने पर दोषियों को छह-छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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इस हत्याकांड में दोषी बबीता का नाबालिग बेटा भी शामिल था, जिसका केस जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है। 27 जनवरी 2023 को बिलासपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि भमनौली गांव के नजदीक सोम नदी के पुल के नीचे एक व्यक्ति की लाश पड़ी है।
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पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को कब्जे में ले लिया था। मृतक की शिनाख्त भमनौली निवासी 25 वर्षीय कुलदीप के रूप में हुई थी। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने मृतक के रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पूछताछ की। जांच के दौरान पुलिस को मृतक की भाभी बबीता पर शक गहराया। पुलिस ने बबीता को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो बबीता ने अपनी जुर्म कबूल कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि कुलदीप अविवाहित था और उसकी गांव में जमीन है। कुलदीप ने अपनी जमीन बबीता को ठेके पर दी थी।
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कुलदीप की इस जमीन हड़पने के लिए बबीता ने अपने एक साथी रिशिपाल और नाबालिग बेटे लविश के साथ मिलकर साजिश रची। एक दिन मौका पाकर तीनों आरोपियों ने कुलदीप की गला दबाकर हत्या कर दी। संवाद
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