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कानूनी अधिकारों की जानकारी होना जरूरी : एडवोकेट सिद्धू
Sun, 27 Sep 2026 01:22 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Sun, 27 Sep 2026 01:22 AM IST
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राजकीय स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित विद्यार्थी। संस्थान
संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। राजकीय कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल जगाधरी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) की ओर से कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीजेएम सुमित्रा कादियान के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में रिसोर्स पर्सन एडवोकेट वीपीएस सिद्धू ने विद्यार्थियों व अन्य लोगों को कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी।
एडवोकेट सिद्धू ने कहा कि कानून का मुख्य उद्देश्य समाज में शांति, व्यवस्था और न्याय सुनिश्चित करना है, ताकि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो सके। उन्होंने कहा कि देश के कानून में संरक्षित अधिकारों के प्रति प्रत्येक नागरिक को जागरूक होना चाहिए। उन्होंने पॉक्सो एक्ट, शिक्षा से संबंधित कानूनी अधिकारों समेत विभिन्न कानूनों के बारे में जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि ऐसे जागरूकता कार्यक्रम समाज में कानूनी समझ बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षा के अधिकार के संबंध में उन्होंने बताया कि भारत में सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इनका उद्देश्य बच्चों को शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करना है।
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उत्थान संस्थान की निदेशक डॉ. अंजू बाजपेयी ने कहा कि भारतीय संविधान और कानूनों से मिले अधिकारों की जानकारी होने पर ही उनका सही तरीके से उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने दिव्यांग बच्चों के प्रति संवेदनशीलता बरतने का आह्वान करते हुए कहा कि सभी को उनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। अध्यापिका रजनी ने सभी अतिथियों का विद्यालय की ओर से आभार व्यक्त किया।
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यमुनानगर। राजकीय कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल जगाधरी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) की ओर से कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीजेएम सुमित्रा कादियान के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में रिसोर्स पर्सन एडवोकेट वीपीएस सिद्धू ने विद्यार्थियों व अन्य लोगों को कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी।
एडवोकेट सिद्धू ने कहा कि कानून का मुख्य उद्देश्य समाज में शांति, व्यवस्था और न्याय सुनिश्चित करना है, ताकि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो सके। उन्होंने कहा कि देश के कानून में संरक्षित अधिकारों के प्रति प्रत्येक नागरिक को जागरूक होना चाहिए। उन्होंने पॉक्सो एक्ट, शिक्षा से संबंधित कानूनी अधिकारों समेत विभिन्न कानूनों के बारे में जानकारी दी।
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उन्होंने कहा कि ऐसे जागरूकता कार्यक्रम समाज में कानूनी समझ बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षा के अधिकार के संबंध में उन्होंने बताया कि भारत में सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इनका उद्देश्य बच्चों को शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करना है।
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उत्थान संस्थान की निदेशक डॉ. अंजू बाजपेयी ने कहा कि भारतीय संविधान और कानूनों से मिले अधिकारों की जानकारी होने पर ही उनका सही तरीके से उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने दिव्यांग बच्चों के प्रति संवेदनशीलता बरतने का आह्वान करते हुए कहा कि सभी को उनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। अध्यापिका रजनी ने सभी अतिथियों का विद्यालय की ओर से आभार व्यक्त किया।