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दहेज हत्या के दोषी पति, सास व ससुर को 10-10 साल कैद की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 26 Jul 2022 02:21 AM IST
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Husband, mother-in-law and father-in-law sentenced to 10 years imprisonment for dowry death
यमुनानगर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नेहा नौहरिया की अदालत ने दहेज हत्या के दोषी पति, सास व ससुर को 10 -10 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर सात-सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान है।
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गांधी नगर थाना पुलिस को 22 जून 2020 को सूचना मिली थी कि शिवपुरी-बी कॉलोनी के एक मकान में महिला ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो कमरे में चारपाई पर महिला का शव पड़ा था। पुलिस ने मृतका बती उर्फ प्रियंका के मायके वालों को फोन पर इसकी सूचना दी। कुछ समय बाद बती उर्फ प्रियंका के माता पिता वहां आ गए। बती उर्फ प्रियंका के पिता सहारनपुर के मयानकी गांव निवासी रामधन ने आरोप लगाया कि बती उर्फ प्रियंका के पति सन्नी, ससुर महेंद्र और सास रेखा उर्फ अंगूरी ने दहेज की खातिर उसकी बेटी की हत्या की है। रामधन ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसने अपनी बेटी बती उर्फ प्रियंका की शादी 20 नवंबर 2019 को सन्नी के साथ की।
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विवाह के बाद से ही बती उर्फ प्रियंका का पति और उसके सास, ससुर उसको और दहेज लाने के लिए तंग करते थे और उसके साथ मारपीट करते थे। एक दिन पहले ही प्रियंका ने अपनी मां संतोष को फोन कर बताया था कि उसका पति और सास व ससुर उसके साथ मारपीट कर रहे हैं और मायके से दहेज लाने को कह रहे हैं। संतोष ने बती उर्फ प्रियंका से कहा कि वे कल उसके ससुराल आएंगे। लेकिन अगले दिन प्रियंका के मायके से फोन आया कि बती उर्फ प्रियंका ने फंदा लगा लिया है। रामधन की शिकायत पर पुलिस ने सन्नी और उसके पिता महेंद्र के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच के दौरान 18 जुलाई को पुलिस ने बती उर्फ प्रियंका की सास रेखा उर्फ अंगूरी के खिलाफ भी दहेज हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। अब अदालत ने तीनों को बती उर्फ प्रियंका की दहेज के लिए हत्या का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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