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नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के प्रयास के दोषी पिता को 20 साल कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 23 Dec 2020 01:02 AM IST
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यमुनानगर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पायल बंसल की कोर्ट ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करने वाले कलयुगी पिता को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 14000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को नौ माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। मामला जुलाई 2018 का सदर थाना क्षेत्र के एक गांव का है। तब महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर उसके पिता के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 506, 8/18 पोक्सो एक्ट में केस दर्ज किया था।
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करीब डेढ़ साल तक चली सुनवाई
करीब डेढ़ साल तक चली कोर्ट में सुनवाई के बाद बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पायल बंसल की कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पीड़िता के दोषी पिता को सजा सुनाई। 8 पोक्सो एक्ट के तहत दोषी को 20 साल की कैद व 10 हजार रुपये जुुर्माना लगाया गया। जुर्माना न देने पर नौ माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान है। धारा 323 व 506 के तहत एक-एक साल की कैद जबकि दो-दो हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न देने पर तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान है। तीनों धाराओं में सजा एक साथ चलेगी।
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मायके गई मां को फोन पर बताई थी पिता की करतूत
सदर थाना क्षेत्र की एक महिला ने जुलाई 2018 में महिला थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 15 अप्रैल 2018 को उसके पति ने उससे मारपीट कर घर से निकाल दिया था। इसके बाद वह अपने मायके आ गई थी। जबकि उसकी 14 साल की बेटी उसके पति के साथ ही घर पर रहती थी। छह जुलाई 2018 की रात को उसकी नाबालिग बेटी ने उसे फोन किया और रोने लगी। जब उसने जोर देकर उससे पूछताछ की, तो उसने बताया कि पिता के द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ की गई। अब तो उसके पिता ने हद पार कर दी और उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। उसके पिता उसे रात को उसके साथ सोने की बात कहता है। साथ ही घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी है। फोन पर बेटी की आपबीती सुनकर वह अपने मायके से अपने पति के घर पहुंची। तब उसकी बेटी उससे लिपट कर रोने लगी और अपने पिता की करतूत बताई। इसके बाद वह अपनी बेटी को महिला थाने लेकर गई और शिकायत दी। 14 जुलाई 2018 को पुलिस ने मामले में पीड़िता के पिता के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 506, 8/18 पोक्सो एक्ट में केस दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी को काबू कर कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया था।
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