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रोटी पकाने के बहाने घर बुलाकर नाबालिग से छेड़छाड़ करने के दोषी को चार साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 08 Feb 2022 01:39 AM IST
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Four years imprisonment for molesting a minor by inviting him home on the pretext of cooking bread
यमुनानगर। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने रोटी पकाने के बहाने घर बुलाकर नाबालिग से छेड़खानी करने के दोषी को चार साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना देने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान है। मामले में साढौरा पुलिस ने 14 दिसंबर 2018 को कस्बे के एक मोहल्ला निवासी नीरज के खिलाफ केस दर्ज किया था। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था।
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महिला ने साढौरा पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि उनका पड़ोसी नीरज के घर आना जाना था। 12 दिसंबर 2018 को नीरज उसकी 17 वर्षीया बेटी को रोटी पकवाने के लिए अपने घर ले गया था। कुछ देर बाद वह बेटी को बुलाने नीरज के घर गई। जब उसने बेटी और नीरज को आवाज लगाई तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। घर के अंदर गई तो देखा कि नीरज ने बेटी का मुंह दबाया हुआ था। उसे सामने देखने के बाद नीरज ने उसकी बेटी को छोड़ दिया। इस घटना से उसकी बेटी घबराई हुई थी। उसने बताया था कि नीरज ने गलत नीयत से उसे पकड़ लिया था। जब उसने शोर मचाना चाहा तो उसका मुंह दबा दिया। इस शिकायत पर पुलिस ने घटनास्थल का दौरा कर नीरज के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। तभी से मामले कोर्ट में चल रहा था। सोमवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए नीरज को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।
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