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नाबालिग से छेड़खानी और मारपीट के दोषी को पांच साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 19 Oct 2022 02:06 AM IST
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Five years imprisonment for molesting and assaulting a minor
जगाधरी। अपनी नाबालिग भतीजी के साथ अश्लील हरकत और मारपीट के दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय स्पेशल पॉक्सो अदालत ने दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 21 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर दोषी को छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
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18 जून 2020 को शहर थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में रहने वाली महिला ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसके देवर प्रदीप सिंह ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ अश्लील हरकत की इस बात का विरोध करने पर उसके और उसकी बेटी के साथ मारपीट की। शिकायतकर्ता ने पुलिस को अपनी बेटी के नाबालिग होने के सर्टिफिकेट भी दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और मारपीट का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। अब अदालत ने इस मामले में उसे दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। संवाद
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