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बच्ची से छेड़खानी के दोषी को पांच साल कारावास
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संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश की अदालत ने 11 साल की लड़की से छेड़खानी करने के दोषी को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान है। अदालत ने पीड़िता के पड़ोसी गौरव को 22 दिसंबर को दोषी करार दिया था।
साढौरा पुलिस को अंबाला के एक गांव निवासी महिला ने शिकायत दी थी कि 10 अक्तूबर 2019 को उसकी भाभी ने उसे बताया कि भतीजी के साथ अश्लील हरकत हुई है। इस पर वह रात को ही अपने मायके आ गई थी। उसकी भतीजी 11 साल की है। उसने उसे बताया कि नौ अक्तूबर को मां और पिता घर पर नहीं थे। तब गांव का गौरव घर में घुस गया और वह उसे देखकर डर गई । इससे वह घर से बाहर चली गई।
वह बाहर नाई की दुकान पर जाकर बैठ गई। आरोपी वहां पर उसके पास आ गया। उसे वहां से उसे जबरदस्ती पास में ही एक बाड़े में ले गया। वहां पर उसके साथ छेड़खानी की। वह किसी तरह से उसके चंगुल से बचकर निकली। उसने यह बात अपने घर पर भी बताई थी। साढौरा पुलिस ने इस मामले में 11 अक्तूबर को 8 पोक्सो एक्ट में केस दर्ज किया था। तब से मामला अदालत में चल रहा था। आरोप सिद्ध होने पर अदालत ने आरोपी गौर को 22 दिसंबर को दोषी करार दिया था। अदालत ने सजा सुनाने के 24 दिसंबर की तारीख निर्धारित की थी। इस पर अदालत ने आज दोषी गौरव को सजा सुनाई।
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यमुनानगर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश की अदालत ने 11 साल की लड़की से छेड़खानी करने के दोषी को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान है। अदालत ने पीड़िता के पड़ोसी गौरव को 22 दिसंबर को दोषी करार दिया था।
साढौरा पुलिस को अंबाला के एक गांव निवासी महिला ने शिकायत दी थी कि 10 अक्तूबर 2019 को उसकी भाभी ने उसे बताया कि भतीजी के साथ अश्लील हरकत हुई है। इस पर वह रात को ही अपने मायके आ गई थी। उसकी भतीजी 11 साल की है। उसने उसे बताया कि नौ अक्तूबर को मां और पिता घर पर नहीं थे। तब गांव का गौरव घर में घुस गया और वह उसे देखकर डर गई । इससे वह घर से बाहर चली गई।
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वह बाहर नाई की दुकान पर जाकर बैठ गई। आरोपी वहां पर उसके पास आ गया। उसे वहां से उसे जबरदस्ती पास में ही एक बाड़े में ले गया। वहां पर उसके साथ छेड़खानी की। वह किसी तरह से उसके चंगुल से बचकर निकली। उसने यह बात अपने घर पर भी बताई थी। साढौरा पुलिस ने इस मामले में 11 अक्तूबर को 8 पोक्सो एक्ट में केस दर्ज किया था। तब से मामला अदालत में चल रहा था। आरोप सिद्ध होने पर अदालत ने आरोपी गौर को 22 दिसंबर को दोषी करार दिया था। अदालत ने सजा सुनाने के 24 दिसंबर की तारीख निर्धारित की थी। इस पर अदालत ने आज दोषी गौरव को सजा सुनाई।
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