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महिला से चेन झपटने के दोषी को पांच साल की कैद, 25 हजार रुपये जुर्माना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 24 Feb 2022 01:46 AM IST
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Five years imprisonment for chain snatching woman, 25 thousand rupees fine
यमुनानगर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल की अदालत ने महिला से चेन झपटने के दोषी गुलाब नगर चौक निवासी तरुण को पांच साल की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा का प्रविधान है।
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मामले में गांधी नगर थाना पुलिस ने महिला की शिकायत पर छह सितंबर 2021 को केस दर्ज किया था। इंद्रलोक स्ट्रीट निवासी निर्मला ने गांधी नगर पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि छह सितंबर की रात को करीब सवा आठ बजे वह घर के बाहर गली में सैर कर रही थी। सैर करते समय जब वह गली से गाबा अस्पताल की ओर जा रही थी। तभी गोविंदपुरा की ओर से बाइक पर दो युवक सवार होकर आए। इससे पहले वह कुछ समझ पाती आरोपी युवक उसके गले से सोने चेन झपटकर ले गए।
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उसने शोर मचाकर आरोपी का पीछा कर पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन झपटमार अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। तब पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया था। बाद में सीआईए पुलिस ने रक्षक विहार नाके से गुलाब नगर चौक निवासी तरुण को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान उसने महिला से चेन झपटने की वारदात को अंजाम देना कबूल किया था। तब पुलिस ने उसके कब्जे से सोने की टूटी हुई चेन भी बरामद की। तब से मामला अदालत में चल रहा था। अब अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोषी को सजा सुनाई।
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