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जुलाई से पहले बसी अवैध कॉलोनियों में मिलेंगी सुविधाएं

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 29 Oct 2022 02:45 AM IST
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Facilities will be available in illegal colonies settled before July
जगाधरी। अवैध कॉलोनियों में नागरिक सुविधाएं देने के लिए सरकार की ओर से विशेष योजना चलाई जा रही है। इसे लेकर पंचकूला से वरिष्ठ योजना अधिकारी रामकुमार ने शुक्रवार को सेक्टर-18 स्थित नगर योजनाकार कार्यालय में क्लोनाइजर्स की बैठक ली। जिसमें रामकुमार ने उन्हें ग्राम आयोजना विभाग से जारी अधिसूचना के अंतर्गत नगर पालिका क्षेत्रों के बाहर अपूर्ण नागरिक सुविधाओं व अवसंरचना का प्रबंधन अधिनियम प्रकाशित किया है। अधिनियम का प्रावधान नगर निगम/पालिका/परिषद की सीमा से बाहर विकसित अवैध कॉलोनियों में आवश्यक सुविधाओं देने के लिए किया गया है। यह योजना अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए लाभकारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में अवैध कॉलोनी विकसित नहीं होने दी जाएगी। सरकार के नियमों, नीतियों व योजनाओं का लाभ उठाएं। क्लोनाइजर अवैध कॉलोनी काटकर लोगों को इसमें न फंसाए। सरकार अवैध कॉलोनी विकसित न हो इसके लिए सख्ती से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यह योजना नगरपालिका/परिषद/निगम की सीमा से बाहर निजी भूमि पर विकसित उन अवैध कॉलोनियों पर लागू होगी, जिस पर निर्माण अथवा विक्रय जुलाई 2022 से पहले का है। कॉलोनी क्षेत्रफल की अधिकतम व न्यूनतम सीमा नहीं है। कोई क्लोनाइजर/भू-स्वामी अथवा रैजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन अधिसूचना जारी होने के 6 महीने के अंदर आवेदन कर इसका लाभ ले सकते हैं।
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