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Yamuna Nagar News: संपत्ति कर 31 मार्च तक देने पर मिलेगी छूट

Sun, 03 Mar 2024 01:55 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Sun, 03 Mar 2024 01:55 AM IST
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Exemption will be given on paying property tax till 31st March
संवाद न्यूज एजेंसी
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यमुनानगर। बिना ब्याज 15 प्रतिशत छूट के साथ 29 फरवरी तक संपत्ति कर जमा न कराने वालों के लिए अच्छी खबर है। छूट व ब्याज माफी के साथ टैक्स जमा कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। अंतिम तारीख के बाद प्रॉपर्टी मालिकों से पूरे ब्याज समेत पूरा प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाएगा, वहीं बकायेदारों की प्रॉपर्टी सील करने की कार्रवाई होगी।
नगर निगम आयुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम के तहत नगर निगम सीमा में स्थित सभी प्रकार के खाली प्लॉटों, रिहायशी भवनों, वाणिज्यिक भवनों व औद्योगिक इकाइयों को प्रतिवर्ष प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य है। समय पर प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करने की सूरत में 18 प्रतिशत ब्याज लगाया जाता है।
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प्रॉपर्टी मालिकों को अपनी प्रॉपर्टी आईडी स्वयं प्रमाणित कर प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर पूरा ब्याज माफी व मूल प्रॉपर्टी टैक्स पर 15 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। इस छूट का लाभ उठाने के लिए पहले 29 फरवरी अंतिम तिथि थी। इस दौरान काफी लोगों ने अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराया, लेकिन अभी भी काफी प्रॉपर्टी मालिक प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने से रह गए हैं।
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इन प्रॉपर्टी मालिकों को सरकार ने फिर से एक और मौका दिया है। यह प्रॉपर्टी मालिक 31 मार्च तक प्रॉपर्टी आईडी को स्वयं प्रमाणित कर बिना ब्याज दिए 15 प्रतिशत छूट के साथ टैक्स जमा करवा सकते हैं। इसके बाद प्रॉपर्टी मालिकों से पूरे ब्याज समेत पूरा टैक्स वसूला जाएगा।

वहीं जो प्रॉपर्टी मालिक प्रॉपर्टी डाटा को स्वयं प्रमाणित करने में सक्षम नहीं हैं, वह तीनों नगर निगम कार्यालयों के नागरिक सुविधा केंद्रों व विभिन्न वार्डों में खुले नागरिक सुविधा केंद्रों पर जाकर प्रॉपर्टी डाटा का दुरुस्त करवा बिना ब्याज प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा सकता है।
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