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Yamuna Nagar News: ममीदी और खेड़ी रांगडान के संपत्ति धारकों से लिए दस्तावेज

Thu, 19 Dec 2024 02:37 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Thu, 19 Dec 2024 02:37 AM IST
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Documents taken from property holders of Mamidi and Khedi Rangdan
यमुनानगर। नगर निगम क्षेत्र में लाल डोरा व आबादी देह में स्थित संपत्तियों पर दस साल से काबिज संपत्ति धारकों को संपत्ति प्रमाणपत्र देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बुधवार को नगर निगम द्वारा ममीदी व खेड़ी रांगडान में लाल डोरा व आबादी देह में दस साल से काबिज संपत्ति धारकों को संपत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए दस्तावेज लिए गए। जिन संपत्ति धारकों के दस्तावेज पूरे हो रहे है। उनके संपत्ति प्रमाण पत्र तैयार किए जा रहे हैं। सभी संपत्ति धारकों के संपत्ति प्रमाण पत्र तैयार होने के बाद उन्हें प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। ममीदी व खेड़ी रांगडान के बाद 23 दिसंबर को भटौली गांव में संपत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए दस्तावेज लिए जाएंगे। संपत्ति प्रमाणपत्र मिलने से संपत्ति धारकों को संपत्ति पर उनका मालिकाना हक मिलेगा।
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जानकारी के अनुसार लाल डोरा व आबादी देह के संपत्ति धारकों को प्रमाण पत्र देने के लिए ममीदी में वार्ड 13 की पूर्व पार्षद एवं कमेटी चेयरमैन निर्मल चौहान, निगम अभियंता दीपक सुखीजा, भवन निरीक्षक रामपाल मान व अन्य की टीम ने संपत्ति धारकों के दस्तावेज जांचें। इस दौरान यहां लगभग 15 लोगों ने अपने दस्तावेज देकर प्रमाण पत्र तैयार करवाया। कुछ लोगों ने पूरे दस्तावेज नहीं दिए गए। जिन्हें दस्तावेज देकर जल्द प्रमाण पत्र तैयार करने के निर्देश दिए गए। इसी तरह वार्ड 18 के खेड़ी रांगडान गांव में वार्ड की पूर्व पार्षद एवं कमेटी चेयरमैन उषा, कमेटी सदस्य सचिव एवं निगम अभियंता कुलदीप यादव की टीम ने संपत्ति धारकों के दस्तावेज जांचें। यहां लगभग आठ लोगों ने अपने दस्तावेज देकर प्रमाण पत्र तैयार करवाया। कुछ लोगों द्वारा पूरे दस्तावेज नहीं दिए गए। जिन्हें दस्तावेज देकर जल्द प्रमाण पत्र तैयार करने के निर्देश दिए गए।
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संपत्ति प्रमाण पत्र से मिलेगा मालिकाना हक -
निगमायुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि सरकार ने लाल डोरा व आबादी देह में दस साल से रह रहे संपत्ति धारकों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक देने का निर्णय लिया है। इसके लिए उन्हें संपत्ति प्रमाण पत्र दिए जाने है। ताकि वह अपनी संपत्ति के मालिक बनकर उसका इस्तेमाल कर सकें। इसके लिए नगर निगम ने पूर्व पार्षदों व निगम अधिकारियों की हर वार्ड में कमेटी गठित की गई है। प्रत्येक कमेटी का चेयरमैन उस वार्ड के पूर्व पार्षद का बनाया गया है। जबकि निगम के निगम अभियंता कमेटी के सदस्य सचिव है। इसके अलावा कमेटी में पटवारी, भवन निरीक्षक व अन्य कर्मचारी भी शामिल है। कमेटी के चेयरमैन की मौजूदगी में कमेटी सचिव व सदस्यों ने लाल डोरा व आबादी देह वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर दस साल से काबिज संपत्ति धारकों की सूची चस्पाई थी। फाइनल सूची का प्रकाशन करने के बाद अब संपत्ति प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। संपत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए संपत्ति धारकों से दस्तावेज लिए जा रहे हैं। दस्तावेज पूरे होने पर संपत्ति प्रमाण पत्र दिए जाएंगे।
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संपत्ति प्रमाण पत्र लेने के लिए ये दस्तावेज जरूरी-

आबादी देह व लाल डोरा में स्थित संपत्तियों का प्रमाण पत्र लेने के लिए संपत्ति धारक को राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित आबादी व लाल डोरा का शपथ पत्र, पिछले दस साल का बिजली बिल या पानी का बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जीएसटी सर्टीफिकेट, वोटर कार्ड, कब्जा प्रमाण पत्र, प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद, निर्माणाधीन नक्शा प्रमाण पत्र में से कोई दो दस्तावेज। सेलडीड, कन्वेयन्स डीड, रिलीज डीड, जमाबंदी, फर्द, राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित डिक्री, रजिस्ट्री और राजस्व विभाग द्वारा जारी वारसान रिपोर्ट दस्तावेज जरूरी है। निगमायुक्त सिन्हा ने संपत्ति धारकों से आह्वान किया है कि संपत्ति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए वह ये जरूरी दस्तावेज साथ लाए।
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