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छात्रा का पीछा करने वाले तीन युवकों को छह महीने की कैद
ब्यूरो/अमर उजाला यमुनानगर
Updated Sat, 28 Nov 2015 11:30 PM IST
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स्कूल व ट्यूशन पर जाते समय 12वीं कक्षा की छात्रा का पीछा करने के तीन दोषियों को कोर्ट ने छह महीने कैद तथा दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश संदीप गर्ग की कोर्ट ने सुनाया है। कोर्ट में करीब पांच महीने चली सुनवाई के दौरान दर्जन भर लोगों की गवाही हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुना दिया।
27 मई को जठलाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक निवासी 12वीं कक्षा की छात्रा ने पुलिस को शिकायत दी थी कि जब वह स्कूल तथा ट्यूशन पर पढ़ने जाती है, तो गांव जठलाना निवासी विक्की, विशु व अज्जू पिछले एक साल से उसका पीछा कर रहे हैं।
इस संदर्भ में उसने अपने परिजनों को भी बताया। जिसके उपरांत उसके परिजनों ने उन लड़कों को समझाया कि वे ऐसा न करें। लेकिन वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। शिकायकर्ता के मुताबिक 26 मई को जब वह अपने घर के पास से गुजर रही थी, तो उपरोक्त तीनों लड़कों ने उसके साथ गंदी हरकतें की। जब उसने शोर मचाया, तो वहां पर परिवार के लोग एकत्रित हो गए। जिसके उपरांत वे तीनों मौके से फरार हो गए।
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पीड़िता के मुताबिक उन लड़कों ने उसके ताऊ तथा उसके लड़के (ताऊ का लड़का) से भी मारपीट की। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर उपरोक्त तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कोर्ट में करीब पांच महीने तक चली सुनवाई के दौरान दर्जन भर लोगों की गवाही हुई।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायधीश संदीप गर्ग की कोर्ट ने गांव जठलाना निवासी विक्की, विशु तथा अज्जू को 12 पोक्सो एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए छह महीने कैद तथा दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी। जबकि 323/34 में उन्हें दो महीने कैद की सजा सुनाई है।
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27 मई को जठलाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक निवासी 12वीं कक्षा की छात्रा ने पुलिस को शिकायत दी थी कि जब वह स्कूल तथा ट्यूशन पर पढ़ने जाती है, तो गांव जठलाना निवासी विक्की, विशु व अज्जू पिछले एक साल से उसका पीछा कर रहे हैं।
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इस संदर्भ में उसने अपने परिजनों को भी बताया। जिसके उपरांत उसके परिजनों ने उन लड़कों को समझाया कि वे ऐसा न करें। लेकिन वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। शिकायकर्ता के मुताबिक 26 मई को जब वह अपने घर के पास से गुजर रही थी, तो उपरोक्त तीनों लड़कों ने उसके साथ गंदी हरकतें की। जब उसने शोर मचाया, तो वहां पर परिवार के लोग एकत्रित हो गए। जिसके उपरांत वे तीनों मौके से फरार हो गए।
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पीड़िता के मुताबिक उन लड़कों ने उसके ताऊ तथा उसके लड़के (ताऊ का लड़का) से भी मारपीट की। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर उपरोक्त तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कोर्ट में करीब पांच महीने तक चली सुनवाई के दौरान दर्जन भर लोगों की गवाही हुई।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायधीश संदीप गर्ग की कोर्ट ने गांव जठलाना निवासी विक्की, विशु तथा अज्जू को 12 पोक्सो एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए छह महीने कैद तथा दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी। जबकि 323/34 में उन्हें दो महीने कैद की सजा सुनाई है।