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बिना लाइसेंस तैयार सिल्वर फॉयल बना रही फैक्ट्रियों पर मानक ब्यूरो की रेड

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 14 Jan 2022 12:24 AM IST
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वीरवार को बिना लाइसेंस बनाए जा रहे एल्युमिनियम फॉयल पेपर की दो फैक्ट्रियों पर चंडीगढ़ से भारतीय मानक ब्यूरो की टीम ने छापामारी की। टीम ने मानकपुर स्थित दो फैक्ट्रियों में छापामारी कर भारी संख्या में फॉयल पेपर जब्त कर लिया है।
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वहीं संचालकों के खिलाफ आगामी कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेज दी गई है। मानक ब्यूरो की यह कार्रवाई मानकपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित यॉर्क सेल्यूलोज और यॉर्क हाइजीन फैक्ट्रियों में की गई। मानक ब्यूरो की ओर प्रिया सचदेवा के नेतृत्व में छापामारी की गई। इन फैक्ट्रियों में बड़े पैमाने पर एल्यूमिनियम फॉयल पेपर (खाना पैक करने वाला सिल्वर पेपर) बनाया जाता रहा है। वहीं इसकी सप्लाई प्रदेश सहित उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश व दिल्ली व अन्य राज्यों में भी बताई जा रही है। जबकि फैक्टरी के पास भारतीय मानक ब्यूरो का लाइसेंस नहीं है। संचालक बिना लाइसेंस इसका निर्माण कर रहे थे और बिना मॉर्क लगाए बेच रहे थे। छापामारी दल ने यहां का माल जब्त कर लिया है।
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मानक ब्यूरो की अधिकारी प्रिया सचदेवा ने बताया कि खाना पैक करने के लिए सिल्वर फॉयल पेपर घर-घर में प्रयोग किया जाता है। ऐसे में सरकार की ओर से इसके लिए मानक निर्धारित किए गए हैं। इसके लिए भारतीय मानक ब्यूरो से लाइसेंस लेना होता है और वहीं तैयार माल पर बीआईएस की चिन्ह् लगाकर बेचना होता है। परंतु इन फैक्ट्रियों में माल तैयार कर बेचा जा रहा था, लेकिन इस पर बीआईएस चिन्ह् नहीं था। वहीं इन फैक्ट्रियों के पास बीआईएस का लाइसेंस भी नहीं है। टीम ने बड़ी संख्या में ऐसे फूड पैकेजिंग के लिए एल्युमिनियम फॉयल और पैकिंग सामग्री जब्त किए गए। प्रिया सचदेवा ने बताया कि भारत सरकार द्वारा जारी गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के तहत फूड पैकेजिंग के लिए एल्युमिनियम फॉयल पर बीआईएस मानक चिन्ह का उपयोग अनिवार्य है।
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भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत बीआईएस कार्यालय द्वारा फैक्टरी संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यह बीआईएस अधिनियम की धारा 17 का उल्लंघन है। बीआईएस अधिनियम 2016 की धारा 29 (3) के अनुसार दो साल की जेल व न्यूनतम दो लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है।

इन फैक्ट्रियों में तैयार माल हरियाणा सहित देश के अन्य राज्यों में भी सप्लाई किया जाता है। यहां से दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड व अन्य राज्यों में सिल्वर फॉयल सप्लाई किया जाता है। अब मानक ब्यूरो इनकी जांच करेगी।
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