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Yamuna Nagar News: गैंगस्टर काला राणा के भाई समेत तीन को कोर्ट ने सुनाई सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 23 Dec 2023 01:28 AM IST
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Court sentenced three including brother of gangster Kala Rana
संवाद न्यूज एजेंसी
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यमुनानगर। माझा पहलवान ट्रांसपोर्ट के संचालक और कांग्रेस नेता गुरबाज सिंह के भतीजे दिलराज पर चलाई गई गोली ऑटो चालक को लगने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय यशविंद्र पाल सिंह की कोर्ट ने गैंगस्टर काला राणा के भाई सूर्य प्रताप, उसके दोस्त शिवपुरी बी निवासी मनवीर चहल और बैंक कॉलोनी निवासी शुभम को सजा सुनाई है। कोर्ट ने मनवीर चहल और शुभम को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई है। दोषियों पर 15-15 हजार रुपए जुर्माना भी किया है। इस केस में गिरफ्तारी के बाद से दोषी सूर्य प्रताप जेल में ही है। कोर्ट ने उसे अंडरगोन (जेल में काटी गई समयावधि) और पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।


यह दी थी शिकायत
छह फरवरी 2019 को मॉडर्न कॉलोनी निवासी दिलराज सिंह ने पुलिस को शिकायत दी थी कि वह वर्कशॉप रोड से कार में अपने घर जा रहा था। कमानी चौक पर पहुंचा तो बाइक सवार तीन युवकों ने उस पर गोली चला दी। गोली कार के शीशे को पार कर ऑटो चालक शिवपुरी बी निवासी धर्मपाल को लग गई, जिससे वह घायल हो गया। गोली चलाने के बाद हमलावर वहां से भाग गए। दिलराज सिंह ने शिकायत दी कि एक साल पहले उसके ताऊ पर काला राणा व अन्य ने हमला किया था, जिसका केस कोर्ट में चल रहा है। इसी रंजिश में उस पर हमला किया गया। पुलिस ने इस केस में हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट में केस दर्ज किया था। जांच के दौरान पुलिस ने काला राणा के भाई सूर्य प्रताप, दोस्त शिवपुरी बी निवासी मनवीर चहल, बैंक कॉलोनी निवासी शुभम को गिरफ्तार किया था और आरोपियों ने गोली चलाने की बात कबूल की थी।
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