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Yamuna Nagar News: नाबालिग लड़की व युवक को कोर्ट ने संरक्षण देने से किया इनकार

Sun, 30 Nov 2025 06:04 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Sun, 30 Nov 2025 06:04 AM IST
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Court refused to give protection to minor girl and youth
यमुनानगर। 17 साल की लड़की के साथ लिव इन में रह रहे 27 साल के युवक ने संरक्षण के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। कोर्ट ने कहा कि नाबालिग के साथ इस तरह के संबंध अवैध है, ऐसे में इसे संवैधानिक संरक्षण नहीं दिया जा सकता है। दरअसल, दोनों ने परिजनों से खतरा होने का दावा किया था और पुलिस में सुरक्षा की मांग की थी। जांच में लड़की नाबालिग निकली। इसको देखते हुए कोर्ट ने दोनों को संरक्षण देने से इनकार कर दिया है। जानकारी के अनुसार दोनों लिव इन में रह रहे थे। हालांकि परिजनों ने दोनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने। इस पर दोनों ने परिजनों से जान का खतरा दावा करते हुए पुलिस में शिकायत देकर कोर्ट से संरक्षण की मांग की थी।
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