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Yamuna Nagar News: मकान बेचने के नाम पर दंपती ने की पांच लाख की धोखाधड़ी
Wed, 18 Feb 2026 01:29 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Wed, 18 Feb 2026 01:29 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। मकान बेचने के नाम पर एक दंपती ने पांच लाख रुपये हड़प लिए। अदालत के आदेश पर शहर थाना यमुनानगर में राजविंद्र कौर और उसके पति संतोख सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच पुलिस चौकी रामपुरा को सौंपी गई है।
ईस्ट भाटिया नगर मदनपुरी निवासी शिकायतकर्ता बलविंद्र पाल सिंह ने अदालत में दी शिकायत में बताया कि आरोपियों ने उससे अपना मकान बेचने की बात कही थी। मकान राजविंद्र कौर के नाम बताया गया और इसका रकबा 102.5 वर्ग गज बताया गया। 8 जुलाई 2023 को दोनों पक्षों के बीच 51 लाख रुपये में एग्रीमेंट टू सेल किया गया।
उसी दिन 5 लाख रुपये बतौर बयाना दे दिए और आरोपियों ने इसकी रसीद पर हस्ताक्षर भी किए। रजिस्ट्री के लिए 8 नवंबर 2023 की तारीख तय की गई थी। तय तिथि पर शिकायतकर्ता शेष राशि और खर्च के साथ सब-रजिस्ट्रार कार्यालय जगाधरी पहुंचा, लेकिन आरोपी रजिस्ट्री कराने नहीं आए। बाद में संपर्क करने पर उन्होंने पारिवारिक व्यस्तता का हवाला देकर जल्द रजिस्ट्री कराने का आश्वासन दिया, लेकिन कई बार कहने के बावजूद उन्होंने रजिस्ट्री नहीं कराई।
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इसके बाद उसने 10 जनवरी 2024 को कानूनी नोटिस भेजकर 7 फरवरी 2024 तक रजिस्ट्री कराने को कहा, मगर उस दिन भी आरोपी उपस्थित नहीं हुए। शिकायतकर्ता ने अपनी उपस्थिति शपथपत्र के माध्यम से दर्ज कराई। जांच के दौरान शिकायतकर्ता को दस्तावेजों में गड़बड़ी का पता चला। ट्रांसफर डीड नंबर 6172 दिनांक 30 सितंबर 2014 के अनुसार राजविंद्र कौर के नाम केवल 91.5 वर्ग गज जमीन दर्ज है, जबकि एग्रीमेंट में 102.5 वर्ग गज जमीन दिखाई गई थी।
इसके अलावा संतोख सिंह को अपने पिता की वसीयत से केवल 20×40 फुट का हिस्सा मिला था, लेकिन उससे अधिक जमीन ट्रांसफर करने और उससे भी ज्यादा क्षेत्रफल का सौदा करने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने 2 जुलाई 2024 को एसपी यमुनानगर को शिकायत दी, जिसकी जांच आर्थिक अपराध शाखा ने की, लेकिन इसे सिविल विवाद बताकर एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इसके बाद उसने अदालत का रुख किया। अदालत के आदेश पर अब मामला दर्ज किया गया है।
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यमुनानगर। मकान बेचने के नाम पर एक दंपती ने पांच लाख रुपये हड़प लिए। अदालत के आदेश पर शहर थाना यमुनानगर में राजविंद्र कौर और उसके पति संतोख सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच पुलिस चौकी रामपुरा को सौंपी गई है।
ईस्ट भाटिया नगर मदनपुरी निवासी शिकायतकर्ता बलविंद्र पाल सिंह ने अदालत में दी शिकायत में बताया कि आरोपियों ने उससे अपना मकान बेचने की बात कही थी। मकान राजविंद्र कौर के नाम बताया गया और इसका रकबा 102.5 वर्ग गज बताया गया। 8 जुलाई 2023 को दोनों पक्षों के बीच 51 लाख रुपये में एग्रीमेंट टू सेल किया गया।
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उसी दिन 5 लाख रुपये बतौर बयाना दे दिए और आरोपियों ने इसकी रसीद पर हस्ताक्षर भी किए। रजिस्ट्री के लिए 8 नवंबर 2023 की तारीख तय की गई थी। तय तिथि पर शिकायतकर्ता शेष राशि और खर्च के साथ सब-रजिस्ट्रार कार्यालय जगाधरी पहुंचा, लेकिन आरोपी रजिस्ट्री कराने नहीं आए। बाद में संपर्क करने पर उन्होंने पारिवारिक व्यस्तता का हवाला देकर जल्द रजिस्ट्री कराने का आश्वासन दिया, लेकिन कई बार कहने के बावजूद उन्होंने रजिस्ट्री नहीं कराई।
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इसके बाद उसने 10 जनवरी 2024 को कानूनी नोटिस भेजकर 7 फरवरी 2024 तक रजिस्ट्री कराने को कहा, मगर उस दिन भी आरोपी उपस्थित नहीं हुए। शिकायतकर्ता ने अपनी उपस्थिति शपथपत्र के माध्यम से दर्ज कराई। जांच के दौरान शिकायतकर्ता को दस्तावेजों में गड़बड़ी का पता चला। ट्रांसफर डीड नंबर 6172 दिनांक 30 सितंबर 2014 के अनुसार राजविंद्र कौर के नाम केवल 91.5 वर्ग गज जमीन दर्ज है, जबकि एग्रीमेंट में 102.5 वर्ग गज जमीन दिखाई गई थी।
इसके अलावा संतोख सिंह को अपने पिता की वसीयत से केवल 20×40 फुट का हिस्सा मिला था, लेकिन उससे अधिक जमीन ट्रांसफर करने और उससे भी ज्यादा क्षेत्रफल का सौदा करने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने 2 जुलाई 2024 को एसपी यमुनानगर को शिकायत दी, जिसकी जांच आर्थिक अपराध शाखा ने की, लेकिन इसे सिविल विवाद बताकर एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इसके बाद उसने अदालत का रुख किया। अदालत के आदेश पर अब मामला दर्ज किया गया है।