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निगम ने निर्माण कार्य बंद कराकर 12 भवन मालिकों को दिए नोटिस
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संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। अवैध निर्माण पर नगर निगम ने शिकंजा कस दिया है। नगर निगम ने शहर में 12 स्थानों पर किए जा रहे अवैध निर्माण को बंद करवा दिया है। मालिक भवन का नक्शा प्रस्तुत न करने व अन्य शर्तों पूरी न कर निर्माण कर रहे थे। भवन मालिकों को नक्शा पास करवाने व अन्य शर्तें पूरी करने के लिए सात दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। निर्धारित अवधि के बाद भवनों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम आयुक्त अजय सिंह तोमर ने बताया कि शहर में कुछ स्थानों पर अवैध निर्माण की शिकायतें मिल रही थी। इस पर नगर निगम के एटीपी एवं एमई मुनेश्वर भारद्वाज के नेतृत्व में टीम बनाई गई। टीम ने भवनों को मुआयना किया। इस दौरान मालिक अपने भवनों का नक्शा व अन्य दस्तावेज नहीं दिखा पाए। इस पर निगम की ओर से नोटिस दिया गया।
नोटिस देने के बाद भी भवन मालिकों ने निगम में संबंधित दस्तावेज व नक्शा जमा नहीं करवाए। इसके बाद निगम की टीम ने फिर से निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पता चला कि इन भवनों का निर्माण कार्य बंद नहीं किया गया। ऐसा कर भवन मालिकों ने हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की अवहेलना की है। नगर निगम की ओर से वार्ड नंबर आठ में आठ भवन मालिकों और वार्ड नंबर 11 में एक भवन मालिकों को दूसरा नोटिस दिया है।
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इसके अलावा वार्ड नंबर आठ में ही तीन भवन मालिकों को पहला नोटिस जारी किया गया है। भवन मालिकों को सात दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। निर्धारित समय अवधि में भवन मालिक अपने भवन से संबंधित सभी दस्तावेज व नक्शा निगम में जमा करवा सकते है। जिन भवन मालिकों पर भवन निर्माण से संबंधित दस्तावेज व नक्शा नहीं है, वे स्वयं ही अवैध निर्माण हटा लें। निर्धारित समय अवधि के बाद भवन कर दिया जाएगा।
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यमुनानगर। अवैध निर्माण पर नगर निगम ने शिकंजा कस दिया है। नगर निगम ने शहर में 12 स्थानों पर किए जा रहे अवैध निर्माण को बंद करवा दिया है। मालिक भवन का नक्शा प्रस्तुत न करने व अन्य शर्तों पूरी न कर निर्माण कर रहे थे। भवन मालिकों को नक्शा पास करवाने व अन्य शर्तें पूरी करने के लिए सात दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। निर्धारित अवधि के बाद भवनों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम आयुक्त अजय सिंह तोमर ने बताया कि शहर में कुछ स्थानों पर अवैध निर्माण की शिकायतें मिल रही थी। इस पर नगर निगम के एटीपी एवं एमई मुनेश्वर भारद्वाज के नेतृत्व में टीम बनाई गई। टीम ने भवनों को मुआयना किया। इस दौरान मालिक अपने भवनों का नक्शा व अन्य दस्तावेज नहीं दिखा पाए। इस पर निगम की ओर से नोटिस दिया गया।
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नोटिस देने के बाद भी भवन मालिकों ने निगम में संबंधित दस्तावेज व नक्शा जमा नहीं करवाए। इसके बाद निगम की टीम ने फिर से निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पता चला कि इन भवनों का निर्माण कार्य बंद नहीं किया गया। ऐसा कर भवन मालिकों ने हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की अवहेलना की है। नगर निगम की ओर से वार्ड नंबर आठ में आठ भवन मालिकों और वार्ड नंबर 11 में एक भवन मालिकों को दूसरा नोटिस दिया है।
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इसके अलावा वार्ड नंबर आठ में ही तीन भवन मालिकों को पहला नोटिस जारी किया गया है। भवन मालिकों को सात दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। निर्धारित समय अवधि में भवन मालिक अपने भवन से संबंधित सभी दस्तावेज व नक्शा निगम में जमा करवा सकते है। जिन भवन मालिकों पर भवन निर्माण से संबंधित दस्तावेज व नक्शा नहीं है, वे स्वयं ही अवैध निर्माण हटा लें। निर्धारित समय अवधि के बाद भवन कर दिया जाएगा।